अवैध रूप से घर गिराने वाले अधिकारियों को निजी खर्च पर संपत्ति बहाल करनी होगी, हर्जाना देना होगा: सुप्रीम कोर्ट
"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ निर्देश वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करके अवैध रूप से ध्वस्तीकरण करने वाले अधिकारियों को हर्जाना देने के अलावा अपनी निजी लागत पर संपत्ति बहाल करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसले में कहा:
"यह भी सूचित किया जाएगा कि किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अभियोजन के अलावा अवमानना कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। अधिकारियों को यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि यदि ध्वस्तीकरण इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी/अधिकारियों को हर्जाना देने के अलावा अपनी निजी लागत पर ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"
न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यपालिका जज के रूप में कार्य नहीं कर सकती और अपराधों में कथित संलिप्तता के कारण व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करके उन्हें दंडित नहीं कर सकती। इस तरह की कार्रवाई कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अपमान है। इसके अलावा, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से की गई तोड़फोड़ आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और एक सदस्य द्वारा किए गए कथित अपराध के कारण परिवार पर "सामूहिक दंड" लगाने के समान है।
जवाबदेही तय करने के महत्व पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा,
"हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह की मनमानी कार्रवाई के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।"
न्यायालय ने निर्देशों का सेट जारी किया, जिसमें कम से कम 15 दिनों का पूर्व कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई और कारणों के साथ अंतिम आदेश पारित करना अनिवार्य किया गया। अंतिम आदेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विध्वंस की चरम कार्रवाई ही एकमात्र संभव विकल्प क्यों थी। अंतिम आदेश पारित होने के बाद भी इसे पंद्रह दिनों तक निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकार इसे अपीलीय मंच के समक्ष चुनौती दे सके या परिसर खाली कर सके।
विध्वंस की वास्तविक कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची बनाए रखी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों को डिजिटल पोर्टल बनाने का निर्देश दिया, जहां विध्वंस से संबंधित नोटिस और आदेश वास्तविक समय के आधार पर अपलोड किए जाने चाहिए। यह नोटिसों की पिछली तारीख के आरोपों को दूर करने के लिए है।
न्यायालय ने कहा,
"कार्यपालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए ताकि मनमानी की बुराई से बचा जा सके, हमारा मानना है कि कुछ बाध्यकारी निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक अधिकारी मनमानी, मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से काम न करें। इसके अलावा, अगर वे इस तरह के कामों में लिप्त हैं, तो उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।"
केस टाइटल: संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश बनाम और अन्य | रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 (और संबंधित मामला)