UPI प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करें, ये सुनिश्चित करने का काम NPCI का है: रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम की याचिका पर दायर एक हलफनामे में, आरबीआई ने प्रस्तुत किया है कि अमेजन, गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुपालन में काम किया है, ये यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की है,आरबीआई की नहीं।
तत्काल मामले में याचिका में आरबीआई और एनपीसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्हाट्सएप, गूगल, अमेजन और फेसबुक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग न हो।
इस संदर्भ में, हलफनामे में प्रस्तुत किया गया है कि आरबीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता (टीपीएपी) को अनुमोदन या अधिकार नहीं दिया है और इसलिए, उन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 2 (क्यू) के अनुसार "सिस्टम प्रदाता" के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।नतीजतन, वे सीधे आरबीआई के नियामक डोमेन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
शपथ पत्र ने याचिका का विरोध किया है,
"दूसरी ओर, एनपीसीआई यूपीआई का सिस्टम प्रदाता है और इसलिए, आरबीआई के नियामक रडार के तहत आता है। चूंकि यह एनपीसीआई है, जिसने अमेज़ॅन, गूगल और व्हाट्सएप को यूपीआई के तहत काम करने की अनुमति दी थी, यह सुनिश्चित करने की कि ये संस्थाएं सभी नियम / विनियम / दिशानिर्देश जो यूपीआई को नियंत्रित करते हैं, का पालन कराने की जिम्मेदारी एनपीसीआई।"
यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरबीआई के निर्देशों के तहत 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली के संग्रहण पर परिपत्र जारी किया है, केवल डेटा संग्रहण के भुगतान से संबंधित है और डेटा साझा करने या निजता से संबंधित नहीं है - "आरबीआई ने टीपीएपी या यूपीआई प्रतिभागियों द्वारा डेटा साझा करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। डेटा और डेटा साझाकरण से संबंधित मामले भारत सरकार के डोमेन के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा, शपथपत्र में कहा गया है कि एनपीसीआई को व्हाट्सएप के संबंध में उस समय तक अनुमति नहीं देने की सलाह दी गई थी जब तक कि वे आरबीआई के निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना हों,
"एनपीसीआई ने बाद में व्हाट्सएप को व्हाट्सएप के 'गो लाइव' पर जाने की अनुमति तभी दी जब उसने ये सुनिश्चित किया कि व्हाट्सएप पूरी तरह से परिपत्र का अनुपालन कर रहा है।"
उपरोक्त के प्रकाश में, हलफनामे में प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत आरबीआई के खिलाफ नहीं है।
अधिवक्ता श्रीराम परक्कट के माध्यम से सीपीआई सांसद द्वारा दायर जनहित याचिका,
"उन लाखों भारतीय नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा का प्रयास करती है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर रहे हैं।"
याचिका द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा "डेटा स्थानीयकरण" है। उनके अनुसार, व्हाट्सएप, अमेज़ॅन और गूगल के साथ समस्या यह है कि जब वे भुगतान करने की अनुमति देते हैं, तो डेटा विदेश में चला जाता है।
उन्होंने कहा कि आरबीआई को इस बात पर जवाब देना होगा कि क्या भारतीयों के डेटा को बिना किसी औपचारिक सुरक्षा के विदेश जाना उचित है।
उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा को बिना किसी नियम या दिशानिर्देश के विदेश में कंपनियों द्वारा एक्सेस करने की अनुमति दी जा रही है। यह निजता के फैसले का उल्लंघन है क्योंकि एक नागरिक के डेटा का इन कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है जो विज्ञापनों और प्रचारों के माध्यम से अपनी राजस्व पीढ़ी के लिए एकत्रित डेटा का उपयोग करते हैं। डेटा को एनपीसीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मूल कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है। डेटा मूल कंपनी के बुनियादी ढांचे द्वारा संसाधित किया जा रहा है।
15 अक्तूबर 202 को पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल थे, ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से याचिका का जवाब देने के लिए कहा था।
याचिका में कहा गया है कि,
आरबीआई और एनपीसीआई ने 'बिग फोर टेक जायंट्स' के तीन सदस्यों यानी अमेजन, गूगल और फेसबुक / व्हाट्सएप (बीटा फेज) को यूपीआई इकोसिस्टम में ज्यादा जांच के बिना भाग लेने और यूपीआई दिशानिर्देशों और आरबीआई विनियम का उल्लंघन करने की अनुमति दी है।"
दो प्राधिकरणों का यह आचरण, दलीलों में प्रस्तुत किया गया है, विशेष रूप से भारतीय उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील वित्तीय डेटा को भारी जोखिम में डालता है।
विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि बिग फोर टेक जायंट्स पर,
"लगातार प्रभुत्व का दुरुपयोग करने, और डेटा से समझौता करने व अन्य बातों का आरोप लगाया गया है।"
इस तथ्य का एक संदर्भ भी है कि इन संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अमेरिकी कांग्रेस की न्यायपालिका समिति के समक्ष सुनवाई में गवाही देने के लिए निर्देशित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई 1 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
एफिडेविड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें