यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन करके क्लास में हिजाब पहनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं : कर्नाटक एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 9]
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज नौवां दिन था । याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं और पीठ अब राज्य के वकीलों की सुनवाई कर रही है ।
कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर धार्मिक प्रथा संरक्षित नहीं है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि तीन तलाक और गोहत्या इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथाएं नहीं हैं, यह तर्क देने के लिए कि अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि यह माना जाता है कि अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी है वह स्कूल में यूनिफॉर्म के प्रतिबंध की तर्कसंगतता है।
एजी ने कहा कि राज्य केवल यूनिफॉर्म को विनियमित करके स्टूडेंट में अनुशासन पैदा करना चाहता है और अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों पर कोई प्रतिबंधात्मक प्रभाव "आकस्मिक" है और यह कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा,
" हमने बाहर हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है, स्कूल परिवहन में पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल परिसर में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। यह केवल क्लास में है।"
जहां तक अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का संबंध है, एजी ने प्रस्तुत किया कि निजता का अधिकार एक "विकासशील न्यायशास्त्र" है और यहां तक कि पुट्टास्वामी के फैसले के अनुसार सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
एजी ने इन आरोपों से भी इनकार किया कि राज्य ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, राज्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाता है।
" सर्कुलर जारी करने में राज्य की कार्रवाई को उसमें इस्तेमाल की गई भाषा से देखा जाना चाहिए। यह केवल नियम 11 (कर्नाटक शिक्षा नियमों के) का पालन करता है। इसलिए इसे अन्य आधारों पर नहीं लगाया जा सकता। नियम की चुनौती के अभाव में 11, स्कूल कोड प्रबल होगा… यह स्कूल बनाम छात्रों का मामला है। सरकार बनाम छात्र नहीं… स्कूल और छात्रों के बीच संबंध अर्ध-अभिभावक हैं। "
कोर्टरूम एक्सचेंज
जस्टिस गुप्ता ने आज की शुरुआत में पूछा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है तो यह किस तरह की प्रथा होगी?
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुसार, कुरान में कही गई हर बात ईश्वर का वचन है और अनिवार्य है।
एजी ने जवाब दिया कि इसमें कोई दलील नहीं है कि यह धर्म के लिए मौलिक है। इसके अलावा यहां तक कि यह मानते हुए कि हिजाब पहनना कुरान में निर्धारित एक धार्मिक प्रथा है, हालांकि, धर्म से संबंधित हर सांसारिक गतिविधि एक आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती।
" अगर हम कुरान में कही गई हर बात को अनिवार्य मानते हैं तो यह अनिवार्यता की कसौटी पर खरी उतरेगी। एक परीक्षा यह है कि क्या यह धर्म की प्रकृति को बदल देगा। यदि कुरान का हर पहलू, बड़ी श्रद्धा के साथ, धार्मिक हो सकता है , लेकिन जरूरी नहीं।
सादा पाठ पढ़ने पर यह (हिजाब) अनिवार्य नहीं है। हमारे यहां बड़ी संख्या में मां और बहनें हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं। हमारे पास फ्रांस या तुर्की जैसे देश हैं जहां हिजाब प्रतिबंधित है। हिजाब नहीं पहनने वाली महिला कम मुस्लिम नहीं हो जाती। "
जस्टिस गुप्ता ने इस बात पर सहमति जताई कि हिजाब नहीं पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं का एक अच्छा हिस्सा है।
न्यायाधीश ने अपने अनुभवों से साझा किया,
" मैं पाकिस्तान में किसी को जानता हूं, लाहौर हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश, वह भारत आया करते थे, उनकी एक पत्नी और दो बेटियां हैं, मैंने कम से कम भारत में उन छोटी लड़कियों को हिजाब पहने हुए कभी नहीं देखा ... पंजाब में, कई मुस्लिम नहीं हैं जब मैं यूपी या पटना गया तो मैंने मुस्लिम परिवारों से बातचीत की और महिलाओं को हिजाब नहीं पहने देखा।"
एजी ने फिर दोहराया कि कुरान में कही गई हर बात जरूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहम्मद हनीफा कुरेश मामले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि बकरीद पर गोहत्या एक आवश्यक प्रथा नहीं है।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि गोहत्या को अनिवार्य नहीं माना गया क्योंकि बकरी वध के लिए एक विकल्प दिया गया है।
एजी ने शायरा बानो मामले का हवाला दिया , जहां तीन तलाक की अवधारणा का परीक्षण किया गया था और इसे एक गैर-आवश्यक प्रैक्टिस माना गया था।" कुरान में निहित हर सूरा अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने खुर्शीद अहमद खान मामले का भी जिक्र किया जहां एक मुस्लिम, एक से अधिक पत्नियों वाले व्यक्ति ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा था कि इस्लाम में बहुविवाह एक अनिवार्य प्रथा नहीं है।
एजी ने कहा,
" एकमत न्यायिक प्रवृत्ति प्रतीत होती है, यहां तक कि इस्लामी पाठ की व्याख्या करते समय जब तक कि इसे अनिवार्य नहीं दिखाया जाता है, आपको अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती है।"
इसके बाद उन्होंने इस्माइल फारूकी मामले का हवाला दिया , जिसमें बाबरी मस्जिद की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी, जहां यह माना गया था कि मस्जिद में नमाज अदा करना एक आवश्यक या अभिन्न प्रथा नहीं है।
कर्नाटक एजी नवदगी ने प्रस्तुत किया कि यह निर्धारित करने के लिए पांच संकेतक हैं कि कोई धार्मिक प्रैक्टिस आवश्यक है या नहीं। सबसे पहले अभ्यास धर्म के लिए मौलिक और अनादि काल से होना चाहिए।
दूसरा, अभ्यास का पालन न करने से धर्म की प्रकृति में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, कई महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं। फ्रांस या तुर्की जैसे कई देशों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इस्लाम बंद नहीं हुआ है।
तीसरा, अभ्यास सम्मोहक होना चाहिए। " यह तर्क दिया गया कि यदि प्रैक्टिस का पालन नहीं किया जाता है तो आप जीवन के बाद भगवान के प्रति जवाबदेह होंगे। यह एक सामान्य परीक्षा है। "
चौथा, सजा को पाठ में ही निर्धारित किया जाना चाहिए।
पांचवां, अभ्यास धर्म के लिए अनिवार्य होना चाहिए न कि अनिवार्य रूप से धार्मिक।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि शिरूर मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'आवश्यक धार्मिक अभ्यास' के परीक्षण को खारिज कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी धार्मिक प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है।
हालांकि, एजी ने प्रस्तुत किया कि शिरूर मठ यह नहीं कहता है कि अदालत आवश्यक धार्मिक अभ्यास प्रश्न में नहीं जा सकती।
" धार्मिक मामलों और धार्मिक मामलों से जुड़े सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक मामलों के बीच एक अंतर है जिसे राज्य विनियमित कर सकता है। राज्य उदाहरण के लिए यह नहीं कह सकता कि पूजा क्या की जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन को विनियमित कर सकता है ... राज्य धर्म से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन धर्म ही नहीं। शिरूर मठ कहते हैं कि आप धर्म में ही जवाब ढूंढते हैं, यह नहीं कहा कि आप अदालत नहीं जा सकते। "
उन्होंने आगे कहा, " यौर लॉर्डशिप को एक धारणा दी गई थी कि शिरूर मठ ने कहा कि हर धार्मिक प्रथा की रक्षा करें, लेकिन इसका एक करीबी वाचन शिरूर मठ मामले में उत्पन्न आवश्यक धार्मिक अभ्यास की अवधारणा को दर्शाता है और दुर्गा समिति मामले में दोहराया गया। शिरूर मठ और दुर्गा समिति के बीच कोई संघर्ष नहीं है। "
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि शिरूर मठ में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के आवश्यक धार्मिक अभ्यास तर्क को खारिज कर दिया।
हालांकि, एजी ने निर्णय के कुछ अंशों को यह प्रस्तुत करने के लिए दिखाया कि धर्म के हर पहलू की रक्षा करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है और इसलिए, आवश्यक धार्मिक अभ्यास का सिद्धांत विकसित किया गया था।
जस्टिस धूलिया ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि कर्नाटक हाईकोर्त को आवश्यक धार्मिक अभ्यास के प्रश्न में नहीं जाना चाहिए था।
इसे संबोधित करते हुए, एजी ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि यह एक आवश्यक सिद्धांत है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत जो संरक्षित है वह आवश्यक धार्मिक गतिविधि है जिसके बिना धर्म स्वयं जीवित नहीं रह सकता। एजी ने कहा , " अगर अकेला छोड़ दिया जाए, तो धर्म से निकलने वाली हर चीज को अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा मिलेगी और इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो बेहद मुश्किल है। "
एजी ने आगे कहा कि रिट याचिकाओं में एक पैराग्राफ के अलावा, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।
उन्होंने कहा,
" प्रार्थना है कि इसे अनिवार्य प्रथा के रूप में घोषित किया जाए... एक बार इस तरह की घोषणा हो जाने के बाद, यह इस्लाम समुदाय के हर सदस्य को बाध्य कर देगी। उन्हें और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था।"
जस्टिस धूलिया ने पूछा कि राज्य ने हाईकोर्ट से आवश्यक धार्मिक प्रथा के मुद्दे से बचने के लिए क्यों नहीं कहा।
जस्टिस धूलिया ने एजी से कहा, " राज्य कह सकता था कि आवश्यक धार्मिक अभ्यास न करें ... आपका तर्क था कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। "
एजी ने तब बेंच को सूचित किया कि इस पहलू पर बहस करने में उनके बीच झिझक थी और उन्होंने कानून अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पवित्र पुस्तक को अदालत में न ले जाएं, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित पुस्तक है।
" उन्होंने कुरान के एक अनुवाद का हवाला दिया जो एक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था। उस समय, कोर्ट जानना चाहता था कि किस संस्करण पर भरोसा करना है। फिर मैंने शाह बानो और शायरा बानो के मामलों का उल्लेख किया और अनुमोदन के साथ उन निर्णयों में संदर्भित संस्करण का हवाला दिया। "
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है ।
एजी ने हालांकि प्रस्तुत किया कि विवादित जीओ कर्नाटक शिक्षा नियमों के नियम 11 से उपजा है, जो यूनिफॉरँ निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी अधिकार से संबंधित नहीं है।
उन्होंने तर्क दिया कि जब तक अधिनियम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जाता है, उस आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जा सकता।
" एकमात्र नियम जिसके द्वारा उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, वह है नियम 11... बचन सिंह मामले में निर्धारित कानून यह है कि यदि कोई कानून किसी विशेष विषय के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, और यह संयोग से दूसरे अधिकार पर हमला करता है, तो इसे इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता।"
जस्टिस गुप्ता ने यहां टिप्पणी की कि कानून के प्रभाव को देखना होगा।
एजी ने जवाब दिया,
" क्या यह एक दूरस्थ प्रभाव या निकट प्रभाव है? कर्नाटक शिक्षा अधिनियम शैक्षिक संस्थान के प्रशासन के लिए है। यह अनुशासन लाने का हमारा उद्देश्य है और संयोग से यदि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है तो यह अमान्य नहीं हो सकता ।
यदि क्लास में कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म नहीं पहनता है और शिक्षक उसे वापस जाने के लिए कहता है, तो क्या वह अदालत में आकर कह सकता है कि 19 (2) के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए कोई सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा आधार नहीं है?
... मुझे सार्वजनिक व्यवस्था पर जाकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे विधान का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अनुशासन लाना है। हर बार जब हम 19(2) पर वापस जाते हैं, तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। "
जस्टिस गुप्ता ने हालांकि तर्क की इस पंक्ति का पालन करने में कठिनाई व्यक्त की और कहा कि वे इस पर विचार करेंगे।
क्या सर्कुलर के माध्यम से अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है? कोर्ट
राज्य ने तर्क दिया है कि आक्षेपित शासनादेश अनुशासन बनाए रखने और संस्थानों के बेहतर प्रशासन के लिए है।
जस्टिस धूलिया ने इस पर पूछा,
" अब आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसा प्रतिबंध केवल "कानून" से हो सकता है। 19 (2) केवल कानून द्वारा हो सकता है। क्या सर्कुलर कोई"कानून" है ?
एजी ने कहा कि प्रतिबंध कर्नाटक शिक्षा नियमों के नियम 11 के तहत है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी है। उन्होंने स्पष्ट किया, " विद्यालय के लिए यह कद की शक्ति है कि वह यूनिफॉर्म का निर्धारण करे। सर्कुलर नहीं, नियम शक्ति का स्रोत है।"
क्या स्कार्फ़ पहनना एकता और समानता के ख़िलाफ़ है? कोर्ट
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए ।
"जस्टिस धूलिया ने पूछा,
" कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होती है और सर्कुलर, यह "एकता और समानता" शब्द का उपयोग करता है। यह क्या है?
एजी ने जवाब दिया,
" सर्कुलर में प्रयुक्त शब्द है, यदि कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं है तो कुछ ऐसा पहनें जो एकता और समानता के साथ जाता है और जो कानून और व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है। शायद ड्राफ्ट्समैन का इरादा है, कृपया कुछ सम्मानजनक पहनें। कानून और व्यवस्था का मतलब है, कृपया कम कपड़े मत पहनो। "
जस्टिस धूलिया ने तब राज्य से पूछा कि क्या स्कार्फ पहनना एकता और समानता के खिलाफ है?
एजी ने जवाब दिया,
" हिजाब यहां नहीं आता... यूनिफॉर्म का विचार, यह सभी छात्रों को एकसमान बनाता है, चाहे आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा उद्देश्य, जो अनुच्छेद 51ए (जे) कहता है, आप एक समूह का हिस्सा बनने के लिए अपनी धार्मिक पहचान से ऊपर उठते हैं। "
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 51ए एक मौलिक कर्तव्य है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। " लेकिन आप अधिनियम के हिस्से के रूप में ला रहे हैं। "
एजी ने कहा कि राज्य मौलिक कर्तव्यों को शासन का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहा है।
एजी ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 19 (ए) पर बहुमत के फैसले संचार की लाइन पर हैं।
" नालसा के फैसले से पोशाक की अवधारणा आई। नालसा का संदर्भ क्या था? यह ट्रांसजेंडर अधिकार था। ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को व्यक्त करने के लिए एक विशेष तरीके से कपड़े पहनना चाहते थे और उस संदर्भ में पोशाक को 19 (1) (ए) के तहत माना गया था। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म के नियम की अवहेलना में क्लास में अभिव्यक्ति के रूप में ड्रेस पहनने के अधिकार पर कोई निर्णय नहीं है। "
उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार द्विपक्षीय है। " आप किसी को व्यक्त कर रहे हैं। हिजाब पहनकर, आप क्या व्यक्त कर रहे हैं, कोई आग्रह नहीं है। "
एजी ने मेनका गांधी मामले का हवाला दिया जहां यह आयोजित किया गया था क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विदेश यात्रा क्यों करना चाहती हैं, पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रकाश में उन्होंने प्रस्तुत किया,
" अभिव्यक्ति के हिस्से के रूप में ड्रेस पहनने का अधिकार केवल पूछने पर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। उन्हें यह स्थापित करना होगा कि वे क्या अभिव्यक्ति देना चाहते हैं और किसे बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे इस्लाम के आदेश के अनुसार हिजाब पहनते हैं। वह कोई अभिव्यक्ति नहीं है। "
जस्टिस धूलिया ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पूछा था कि किस आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने के अधिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। सिब्बल ने उठाई थी ये बात , लड़की एक मॉल में हिजाब में खुद को एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन जब वह स्कूल में प्रवेश करती है, तो वह नहीं कर सकती।
एजी ने जवाब दिया कि अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता।
" हमने बाहर हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है, स्कूल परिवहन में पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल परिसर में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। यह केवल क्लास में है।
जब जुझारू ढंग से कहा गया कि मैं हिजाब पहनना चाहती हूं, और इसका विरोध हुआ, तो मैं एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में क्या करूं। मेरा सरोकार था स्कूल चलाना, बच्चों को बिना किसी दुश्मनी के एक साथ लाना। सरकार का आदेश इन्हीं बातों के तहत था। "
उन्होंने कहा, " स्कूल के नियम हैं जो कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। संविधान ही प्रदान करता है कि इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। "
जस्टिस धूलिया ने तब पूछा कि वर्तमान मामले में कौन सा उचित प्रतिबंध लागू है।
" सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य। किस सिर के तहत? क्या यह किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? किसी की नैतिकता? "
एजी ने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने बचन सिंह मामले का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि प्रमुख उद्देश्य कुछ है, तो सहायक प्रभाव को देखने की आवश्यकता नहीं है।
" सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनने का अधिकार, क्या यह 19(1)(ए) अधिकार या 21 अधिकार है? यदि 21 अधिकार है, तो इसे कानून के अनुसार ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है। "
जस्टिस धूलिया ने कहा,
" अनुच्छेद 19(1) अधिकार देता है... प्रस्तावना अधिकार देती है।"
एजी ने जवाब दिया,
" मैं शिक्षा अधिनियम द्वारा शासित हूं। यह एक पूर्ण संहिता है। यदि नियम और कानून कहते हैं कि मुझे विशेष यूनिफॉर्म पहननी है ... यूनिफॉर्म नियम की अवहेलना में हिजाब या स्कूल में जो भी ड्रेस पहनने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।"
एजी ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था का आधार दूर लग सकता है, इस मामले के तथ्यों में इसमें सार्वजनिक व्यवस्था का तत्व था।
" यह हिजाब पहनने की इच्छा रखने वाली एकल छात्रा का मामला नहीं था। छात्राओं के समूह थे, डराने-धमकाने वाले नारे लगा रहे थे और इसका एक लहर प्रभाव था, यह धार्मिक विश्वास के प्रवर्तन का प्रतीक बन गया।
याचिकाकर्ताओं के लिए यह कहना बहुत अच्छा है कि अगर मैं हिजाब पहनती हूं तो क्या होगा। वह जमीनी हकीकत नहीं थी। कर्नाटक में ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसे समूह थे जो इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे । ये चार्जशीट में हैं। "
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रवेश नहीं कर सकता है , उन्हें शिक्षा के अधिकार के बदले में निजता के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।
इसका जवाब देते हुए एजी ने पूछा कि क्या निजता के अधिकार के तहत ड्रेस पहनने के अधिकार का कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है?
" यह इतना आसान नहीं है। कार्टे ब्लैंच प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता ... व्यक्तियों की निजता का अधिकार नियमों द्वारा वातानुकूलित है ... दूसरों के एक व्यवस्थित जीवन जीने के अधिकारों के अधीन है...। "
जस्टिस गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या कपड़े पहनने के अधिकार में कपड़े उतारने का अधिकार भी शामिल है ।
इस सवाल को संबोधित करते हुए एजी ने कहा,
" आपको कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन यह सभी जगहों पर पूर्ण नहीं है ... ड्रेस पहनने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता। यह हर मामले में भिन्न होता है ... आपका मौलिक अधिकार नियमों द्वारा सीमित है ...। "
उन्होंने कहा कि पुट्टस्वामी के फैसले के अनुसार, निजता के अधिकार को जनहित के लिए बाध्य करने के आधार पर सीमित किया जा सकता है। एजी ने कहा, " स्कूल के नियमों की अवहेलना में हिजाब पहनने का यह अधिकार, चाहे वह मौलिक अधिकार हो, इसकी जांच करने की जरूरत है, सामान्य बयान के आधार पर नहीं ।"