'न तो पारदर्शी, न ही कुशल': एससीएओआरए ने तत्काल मामलों का उल्लेख करने के लिए अपनाई गई नई प्रक्रिया का विरोध किया

Update: 2023-08-10 07:02 GMT

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) से सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामलों का उल्लेख करने के लिए नए अपनाए गए सिस्टम को बदलने का आग्रह किया।

जुलाई में वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सामान्य अदालती कामकाज फिर से शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के उल्लेख की पिछली सिस्टम में बड़े बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। अन्य बातों के अलावा, असूचीबद्ध उल्लेख की प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया था।

नई व्यवस्था के तहत वकील केवल उन सत्यापित नए मामलों की आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई के लिए सीजेआई की अदालत में उल्लेख के समय अपील कर सकते हैं, जो पिछले दिन दोपहर 3 बजे से पहले ऐसे तत्काल उल्लेख के लिए प्रस्तुत किए गए।

'असाधारण तात्कालिकता' वाले किसी मामले की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए वकील को सुबह 10:30 बजे तक उल्लेखित प्रोफार्मा और तात्कालिकता पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि अगले दिन इसका उल्लेख क्यों नहीं किया जा सकता। इन दस्तावेज़ों को लंच ब्रेक के दौरान या 'अत्यावश्यक वारंट' के रूप में सीजेआई के समक्ष रखा जाएगा।

हालांकि, अत्यावश्यक मामलों के मौखिक उल्लेख की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से SCAORA नाखुश है। अपना असंतोष व्यक्त करते हुए वकीलों के निकाय ने कहा कि यह नया सिस्टम अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने में 'बड़ी बाधा' साबित हुआ है। इसमें न तो पारदर्शी है, न ही कुशलता है, जिसके कारण इसके सदस्यों की ओर से शिकायतों की बाढ़ आ गई है।

प्रस्ताव में कहा गया,

“…नई प्रक्रिया जिसमें सत्यापन के बाद ही मामलों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है, अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने में बड़ी बाधा साबित हुई। [यह] न तो कुशल और न ही पारदर्शी साबित हुआ है जैसा कि कल्पना की गई। एससीएओआरए को अपने सदस्य एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड से दैनिक शिकायतें मिलती हैं कि उनके जरूरी मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, इसलिए वादियों के लिए न्याय के हित को नुकसान हो रहा है और वकीलों के काम और प्रतिष्ठा की हानि हो रही है।

इसलिए एसोसिएशन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया कि दोषों को दूर करने के बाद रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जरूरी मामलों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए।

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