NEET-UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा संचालन को लेकर याचिका ट्रांसफर करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका को अपने पास ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसमें NEET-UG 2025 परीक्षा के संचालन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनौती याचिकाकर्ता पर लागू व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी ऐसे आधार पर जो आम तौर पर सभी पर लागू होता है। इसलिए हाईकोर्ट ही निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सुभाष झा ने कहा कि उम्मीदवारों को जो संकेत दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया गया।
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका तथ्य-आधारित है। किसी कानून की वैधता को चुनौती नहीं देती है। इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने योग्य नहीं है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
वकील ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए ट्रांसफर पर विचार किया जाए। हालांकि, खंडपीठ ने बताया कि याचिका याचिकाकर्ता के लिए विशेष रूप से तथ्य-आधारित शिकायत है।
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,
"आपका मामला व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्भर करता है। हम तभी ट्रांसफर कर सकते हैं, जब विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं में कानून के समान प्रश्न हों।"
हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई इस चिंता पर विचार करते हुए कि जुलाई के मध्य तक सीटें भर जाएंगी। खंडपीठ ने उन्हें सुनवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।
मामले की तात्कालिकता को देखते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को संभावित शीघ्र सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष इसका उल्लेख करने की अनुमति दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिन्होंने तर्क दिया कि इंदौर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ।
Case Details : ASSAD KHATRI Versus UNION OF INDIA AND ORS.|T.P.(C) No. 1746/2025