NEET-PG 2025| उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा करने संबंधी याचिकाओं पर 3 अगस्त के बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह NEET-PG 2025 परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं और उत्तर कुंजियों का खुलासा न करने के मुद्दे पर 3 अगस्त के बाद सुनवाई करेगा।
जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ NEET PG 2025 परीक्षा के आयोजन से संबंधित कई मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये मुद्दे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा पहले अपनाई गई दो-पाली नीति और NEET-PG परीक्षा की उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्रदान करने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा इनकार करने से संबंधित थे।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने खंडपीठ को बताया कि 30 मई के न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें NBE को NEET-PG 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया गया था, NBE ने न्यायालय से परीक्षा 3 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित करने की अनुमति मांगी। वकील ने यह भी याद दिलाया कि न्यायालय ने पहले कहा था कि परीक्षा आयोजित होने के बाद जानकारी न देने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी।
गौरतलब है कि 30 मई के आदेश से पहले परीक्षा 15 जून को आयोजित होने वाली थी।
इसी से संबंधित घटनाक्रम में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने भी अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें NBE के आचरण को चुनौती दी गई, जिसमें "उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराना, जिससे NEET PG उम्मीदवारों को अपने अंकों की दोबारा जाँच करने में और बाधा आती है।"
FAIMA ने अधिवक्ता तन्वी दुबे की सहायता से यह याचिका दायर की।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में NEET-PG काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए कई निर्देश देते हुए फैसला सुनाया था। कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा के रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और नॉर्मलाइज़ेशन फ़ॉर्मूले प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।
Case Details: Dr. ADITI & ORS v. NATIONAL BOARD OF EXAMINATION IN MEDICAL SCIENCES & ORS| DIARY NO. - 22918/2025 and connected matters