NEET-2019 : सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणाम में दखल देने से इनकार किया, कहा कोर्ट विशेषज्ञ नहीं

Update: 2019-06-15 09:31 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS में दाखिले के लिए आयोजित NEET (UG) -2019 परीक्षा के परिणाम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

"हम मामले के विशेषज्ञ नहीं"
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ ने कहा, "हम विशेषज्ञ निकाय से बेहतर विशेषज्ञ नहीं हैं जो पाठ्य पुस्तकों की जांच करते हैं और कुंजी के साथ आते हैं। विशेषज्ञ सामूहिक रूप से जांच करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत हस्तक्षेप हो रहा है और हम खुद को मामले का विशेषज्ञ नहीं मान सकते।"

दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति मिली

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी जो अब 17 जून को इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि NEET (UG) -2019 परीक्षा में पूछे गए 5 प्रश्नों की उत्तर कुंजी गलत थी और पेपर परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता है। लेकिन पीठ के रुख के बाद ये याचिका वापस ले ली गई।

NEET 2019 में गलत प्रश्नों का मामला पहुँचा था SC
इससे पहले छात्रों के एक समूह ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - NEET 2019 में गलत प्रश्नों पर शीर्ष अदालत का रुख किया था।

"गलत उत्तर कुंजी के चलते उम्मीदवारों का कैरियर खतरे में"
हैदराबाद निवासी कायती मोहन रेड्डी और 3 अन्य ने वकील महफूज नाज़ी के माध्यम से यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा में गलत उत्तर कुंजी जारी की थी इसलिए उम्मीदवारों की कैरियर की संभावनाओं को खतरे में डाल दिया गया है।

यह परीक्षा बीते 5 मई को आयोजित की गई थी और परीक्षा में पूछे गए सवालों के लिए आधिकारिक उत्तर कुंजी 29 मई को जारी की गई थी।

"उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं"
याचिका में यह कहा गया कि याचिकाकर्ता हैरान थे कि क्योंकि कई सवालों के जवाब गलत थे। छात्रों ने कहा कि उन्होंने 30 मई को आधिकारिक उत्तर कुंजी में त्रुटियों के बारे में प्रतिनिधित्व दिया था और बाद में 5 जून को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। स्थायी रूप से उम्मीदवारों को कोई भी आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया था।

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