नागालैंड स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड चुनाव आयोग को जनवरी, 2023 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया

Update: 2022-07-29 07:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नागालैंड सरकार और नागालैंड राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों को पूरा करने और जनवरी, 2023 के अंत तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया,

"हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और परिणाम जनवरी, 2023 के अंत से पहले घोषित किए गए हैं। तदनुसार, कार्यक्रम तैयार किया जाना है।"

कोर्ट पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और महिला अधिकार कार्यकर्ता रोज़मेरी डवुचु द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के संविधान के भाग IXA के संचालन को छूट देने वाले नागालैंड विधानसभा के 22 सितंबर, 2021 के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में महिलाएं को 33% आरक्षण अनिवार्य है।

अप्रैल में पहले की सुनवाई में, नागालैंड राज्य ने कोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेशों के अनुरूप, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने के अपने निर्णय के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था।

तदनुसार, कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनावों के कार्यक्रम की जानकारी देने का निर्देश दिया था।

जब मामले की सुनवाई आज हुई तो नागालैंड राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में दो हलफनामे दाखिल किए हैं।

बेंच ने कहा,

"हमने इसे आज राज्य चुनाव आयोग के उद्देश्यों के लिए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए रखा है कि वे किस तारीख को चुनाव की अधिसूचना देंगे। हम बस यही पूछते हैं।"

वकील ने कहा,

"जहां तक कार्यक्रम का सवाल है, हम 24 नवंबर पर टिके हुए हैं, लेकिन केवल राज्य की मंजूरी के अधीन ही हम चुनावों को अधिसूचित कर सकते हैं।"

बेंच ने पूछा,

"आप दोनों (राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग) को मुझे यह बताने की जरूरत है कि आप तारीख कब अधिसूचित करने जा रहे हैं?"

जवाब आया,

"सर, जनवरी में।"

अदालत ने कहा,

"12 साल बीत चुके हैं, आपको चुनाव कराना है।" 

वकील ने कहा,

"हम चुनाव कराएंगे।",

बेंच ने पूछा,

"कब? 2026 में?"

कोर्ट ने कहा,

"24 नवंबर मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख है। 25 नवंबर, अगर हम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो यह 25 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि बीच में 10 दिन की छुट्टी है। इसलिए यह प्रक्रिया 25 जनवरी के बाद शुरू होगी।"

आगे कहा,

"मैं नहीं चाहता कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ऐसा करें। आप जनवरी के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते।"

अदालत द्वारा अपने निर्देश पारित करने के बाद, महाधिवक्ता केएन बालगोपाल ने चुनाव के परिणामों को पूरा करने और घोषित करने के लिए और समय मांगा।

उन्होंने कहा कि दिसंबर और जनवरी के बीच मौसम की स्थिति आदि के कारण अधिकारियों की उपस्थिति बहुत कम होगी।

पीठ ने कहा,

'आप इसे टालते रहें, कितने साल हो गए।'

अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए मामले की अगली सुनवाई फरवरी, 2023 के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।

[केस टाइटल: पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम द स्टेट ऑफ नागालैंड | सिविल अपील संख्या 3607/2016]

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