नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ली गई: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ले ली।
BCI की वकील एडवोकेट राधिका गौतम ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को इस फैसले के बारे में वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान बताया, जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर 3 साल की रोक लगाई गई।
इस बात को रिकॉर्ड करते हुए बेंच ने याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को 2025-26 सेशन के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट विवेक जैन ने केस लड़ा।
केस का टाइटल: जतिन शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया और अन्य | WP(C) नंबर 799/2025