मणिपुर हिंसा | सुप्रीम कोर्ट ने आईटी मिन‌िस्ट्री को एक वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया, ताकि जनता अदालत द्वारा नियुक्त समिति को सूचनाएं दे सके

Update: 2023-09-01 08:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जातीय संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के मामलों को असम ट्रांसफर करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए।

उल्लेखनीय है कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, और वर्तमान में ऐसे मामलों की संख्या 27 हो चुकी है।

अदालत के निर्देशों में कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने, न्याय तक पहुंच प्रदान करने और सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जजों वाली एक महिला समिति द्वारा की जा रही जांच को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया है।

विशेष रूप से, केंद्र सरकार को प्रशासनिक लागत और आवास सहित इस समिति के काम से जुड़े खर्चों को वहन करने का निर्देश देने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है, ज‌हां लोग समिति के विचारार्थ प्रासंगिक सामग्री और जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम में स्थानांतरित करने का फैसला, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता के माध्यम से यह आशंका जताए जाने के बाद पारित किया है कि मणिपुर में जज किसी ना किसी जनजातीय समुदाय से हो सकते हैं।

इसके लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और ज‌स्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इन स्थानांतरित मामलों में प्री-ट्रायल चरणों को संभालने के लिए गुवाहाटी में स्थानीय अदालतों को नामित करने के लिए कहा, जिसमें रिमांडके लिए आवेदन, हिरासत का विस्तार, वारंट जारी करना आदि भी शामिल है। ये न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के पद के होंगे और अधिमानतः मणिपुर में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम होंगे।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया। समति इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सिफारिशों के अनुसार, पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-

-केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगा, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा और जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति को सभी साजो-सामान और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

-मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव इस न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए आयुक्त या सचिव के पद से नीचे का एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे और समिति को अपने जनादेश का निर्वहन करने के लिए सभी साजो-सामान और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

-भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रशासनिक, परिवहन, वाहन और आवास सहित समिति के सभी खर्चों को वहन करने के लिए जिम्मेदार होगा। समिति अपने द्वारा किये गये व्यय की जानकारी नोडल अधिकारी को देगी। मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि खर्च की प्रतिपूर्ति समिति को तुरंत की जाए।

-यह भारत सरकार और मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वे मणिपुर दौरे के दौरान समिति और कर्मचारियों के लिए उचित आवास और सुविधाएं सुनिश्चित करें और उनके लिए पर्याप्त और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करें।

-मणिपुर सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट मणिपुर में रहते हुए समिति को पर्याप्त सचिवीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जो उसके जनादेश का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

-केंद्र और मणिपुर राज्य को दिए गए उपरोक्त निर्देश पिछले आदेश के अनुसार दत्तात्रेय पडसलगीकर (मणिपुर से संबंधित सभी जांचों की निगरानी के लिए नियुक्त) को सौंपे गए कार्य पर भी लागू होंगे। उनके लिए अपेक्षित सभी सहायता प्रदान की जाएगी।

-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) समिति की सहायता करेगा और जनता को समिति के विचार के लिए प्रासंगिक सामग्री और जानकारी रखने में सक्षम बनाने के लिए एक वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करेगा।

-इस आदेश के पारित होने के एक सप्ताह के भीतर नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

पीठ मणिपुर में जातीय झड़पों पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले महीने वायरल हुए एक ग्राफिक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेने वाली कार्रवाई भी शामिल थी, जिसमें दो मणिपुरी महिलाओं को नग्न परेड करते और यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था।


केस टाइटलः  डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 19206/2023 और अन्य संबंधित मामले

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 729

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