कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया, अन्य क्षेत्रों में धार्मिक स्थल होटल, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे

Update: 2020-05-30 14:05 GMT

गृह मंत्रालय ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को कंटेंटमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकरणों द्वारा कंटेनटमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा।

केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में, निषिद्ध गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा।

धार्मिक स्थान / पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ, शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ परामर्श किया जाएगा और इस पर प्रतिक्रिया के आधार पर, जुलाई 2020 में निर्णय लिया जाएगा।

स्थिति के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीखें तय की जाएंगी।

यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

मेट्रो रेल सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार।

सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / एकेडमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां।

रात का कर्फ्यू

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आना जाना निषिद्ध रहेगा।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।

व्यक्तियों और वस्तुओं का अप्रतिबंधित आवागमन

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, अगर कोई राज्य / केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों के नियमित आवागमन का प्रस्ताव रखता है, तो उसे इस तरह के आने जाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में व्यापक प्रचार करना होगा।

श्रमिक ट्रेनें / घरेलू हवाई यात्रा

यात्री ट्रेनों और श्रमिक विशेष ट्रेनों, घरेलू यात्री हवाई यात्रा, देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विदेश जाने के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही, विदेशी नागरिकों की निकासी, और भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ होते रहेंगे।

दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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