चिन्मयानंद केस : LLM छात्रा की याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने LLM की छात्रा की उस याचिका पर सुनवाई आठ जनवरी के लिए टाल दी है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ कॉलिन गोंजाल्विस ने जस्टिस यू यू ललित की पीठ को सूचित किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा जिसमें इस मामले में एक अन्य FIR दर्ज करने के आदेश देने पर विचार करेगा। इस पर पीठ ने मामले को 8 जनवरी तक स्थगित कर दिया।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहांपुर की कानून की छात्रा द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी थी।
छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए थे।
याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें चिन्मयानंद के उस आवेदन को मंजूरी दी थी जिसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति मांगने की अनुमति मांगी गई थी।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किए थे और विशेष अवकाश याचिका के अंतिम निपटान तक, उच्च न्यायालय आदेश पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले पीड़ित के बयान की कॉपी देने वाले निर्देश कानून के विपरीत हैं और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।