भूमि अधिग्रहण मुआवजा -यदि दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले विचार को हमेशा तकनीकी दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूमि खोने वालों को मुआवजे के भुगतान के मामलों से निपटने के दौरान एक तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया।
भूमि खोने वाले का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी भूमि जनहित के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है और जिसके पास उचित प्रमाण पत्र है, इस संबंध में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,
"इसके अलावा, जब मामला भूमि खोने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित हो, यदि दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले विचार को हमेशा दूसरे दृष्टिकोण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केवल तकनीकी से ताकत आकर्षित कर सकता है।
हाईकोर्ट के समक्ष आवेदक-एमटीडीसी का मामला यह था कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 50% उनके द्वारा 20 जनवरी, 2017 को हाईकोर्ट द्वारा 2016 में पारित आदेश के अनुसार पहले ही जमा कर दिया गया था। हालांकि बाद के आदेश में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया था, आवेदकों ने गलती से 1,37,50,547/- रुपये की राशि और जमा कर दी थी और वो इसे वापस लेने के हकदार थे।
यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 29.01.2018 के आदेश में,सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक-एमटीडीसी को संदर्भ न्यायालय द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया था और आदेश दिनांक 29.01.2018 के निर्देश केवल उस राशि के संबंध में थे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने से पहले हाईकोर्ट में जमा की गई थी।
दूसरी ओर, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 29 जनवरी, 2018 के आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट के 2016 के आदेश को संशोधित किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के साथ मुआवजा राशि का 50% और शेष 50% बिना सुरक्षा के जारी करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने आवेदक-एमटीडीसी की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए जमा की गई उक्त राशि को वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
रिकॉर्ड पर तथ्यों पर विचार करने के बाद, बेंच ने कहा कि 29 जनवरी, 2018 के आदेश पर एक नजदीकी नजर डालने से एमटीडीसी के सबमिशन के साथ-साथ हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल जमा की गई मुआवजा राशि से संबंधित है और मुआवजे की पूरी बढ़ी हुई राशि के लिए नहीं।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसले की प्रयोज्यता के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई विवाद उठाए बिना 29 जनवरी, 2018 का आदेश पारित किया था।
"जैसा कि देखा गया है, उक्त आदेश दिनांक 29.01.2018 इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसमें किसी भी पक्ष की ओर से कोई विवाद नहीं उठाया गया था, जैसा कि 2013 की सिविल अपील संख्या 8056 में पहले के निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में है, अर्थात वाजिदमिया अब्दुल रहमान शेख (सुप्रा) मामले में। वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को "समान शर्तों" में स्वीकार किया गया था और हाईकोर्ट के आदेश को "संशोधित" किया गया था।
बेंच के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को इस आशय से संशोधित किया गया था कि मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 50% बिना सुरक्षा और शेष 50% राशि सुरक्षा प्रस्तुत करने पर जारी की जानी थी।
बेंच ने कहा कि जनवरी के आदेश की व्याख्या तकनीकी के बजाय उसके सार पर लागू करने की आवश्यकता है।
"वाजिदमिया अब्दुल रहमान शेख (सुप्रा) में इस अदालत की मंशा स्पष्ट थी कि बढ़ी हुई मुआवजे की पूरी राशि दावेदारों तक पहुंचनी चाहिए, जबकि वे 50% की सीमा तक सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।"
कोर्ट ने आगे कहा, दुर्भाग्य से, हाईकोर्ट आवेदक-एमटीडीसी की ओर से उच्च तकनीकी प्रस्तुतियां स्वीकार करके ऐसी त्रुटि में पड़ गया है।
आदेश से अलग होनो से पहले, न्यायालय द्वारा आदेश पर तकनीकी दृष्टिकोण से परहेज करते हुए उनके मूल और सार पर समझना आवश्यक है।
केस: काज़ी मोइनुद्दीन काज़ी बशीरुद्दीन और अन्य बनाम महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, इसके वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय, एमटीडीसी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र और अन्य के माध्यम से | सिविल अपील संख्या 7062/ 2022
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 827
भूमि अधिग्रहण - जब मामला भूमि खोने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित है, यदि दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले विचार को हमेशा दूसरे दृष्टिकोण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केवल तकनीकी से ताकत आकर्षित कर सकता है - पैरा 14
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