सुप्रीम कोर्ट का इंडिगो संकट पर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी यह छूट

Update: 2025-12-15 07:35 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो फ्लाइट संकट के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से यह देखते हुए इनकार किया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रहा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाही में शामिल होने की छूट दी। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह याचिकाकर्ता को चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे।

जैसे ही मामला लिया गया सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बेंच को दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामले के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा, जो खुद पेश हो रहे थे,

"अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास है। जैसे ही हम PIL पर सुनवाई करेंगे, हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर देगा। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट आपके स्तर का नहीं है और आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो यह एक अलग मामला है।"

याचिकाकर्ता ने बताया कि हर दिन कम से कम तीन सौ उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।

CJI कांत ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के तौर पर हाईकोर्ट इन मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। याचिकाकर्ता से कहा कि अगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई और शिकायतें होती हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

CJI ने याचिकाकर्ता से कहा,

"हम आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन दो समानांतर कार्यवाही के बजाय कृपया हाई कोर्ट जाएं। अगर हाईकोर्ट आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं।"

यह याचिका इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के संकट की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए दायर की गई।

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