आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने गैर-एनआरआई सीटों पर एडमिशन लेने वाले ओसीआई स्टूडेंट्स से पूछा

Update: 2022-11-29 15:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि भारत में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के बच्चे अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते।

केंद्र की 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सवाल उठाया। केंद्र की इस अधिसूचना के अनुसार OCI छात्र NEET प्रवेश में केवल NRI सीटों पर आवेदन करने के हकदार हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कहा कि वह उन स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय नागरिक की संतान हैं और भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओसीआई की तुलना अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से नहीं की जा सकती, क्योंकि एनआरआई विदेशों में रह रहे हैं और विदेशी मुद्रा में कमा रहे हैं, जबकि कई OCI परिवार भारत में रह रहे हैं।

सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया,

"वे वापस आ गए हैं और उनके बच्चों ने यहां 12 वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और अचानक 2021 में एक अधिसूचना कहती है कि आप एनआरआई के समान होंगे और सामान्य सीटों या अखिल भारतीय कोटा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, भले ही वे अधिवास आवश्यकता को पूरा करते हों।"

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस बात को लेकर उत्सुक हुई कि ओसीआई के लोग भारत में क्यों रह रहे हैं।

विश्वनाथन ने बताया कि OCI 2005 में भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों को कुछ निश्चित अधिकार प्रदान करने के लिए शुरू की गई अवधारणा थी, जिनके पास विदेशी नागरिकता हो सकती है, ताकि उन्हें भारत में बसने और यहां अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ मामलों में, बच्चों को विदेशी नागरिकता मिल सकती है जब वे विदेश में पैदा हुए थे जब उनके माता-पिता वहां काम कर रहे थे और हो सकता है कि वे बाद में भारत लौट आए हों। वे भले ही भारत में पले-बढ़े हों, लेकिन उनकी विदेशी नागरिकता के कारण उन्हें ओसीआई का दर्जा प्राप्त है। सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया, उनकी तुलना अनिवासी भारतीयों से करना अतार्किक होगा, जो व्यावहारिक रूप से भारत से बाहर रह रहे हैं।

जस्टिस बोपन्ना ने कुछ लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के बारे में टिप्पणी की, जिसमें बच्चे के प्रसव की योजना इस तरह से बनाई जाती है ताकि यह एक विदेशी देश में हो जहां जन्म पर स्वत: नागरिकता प्रदान की जाती है।

जस्टिस बोपन्ना ने टिप्पणी की,

"लेकिन बाद में, उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप न तो वहां हैं और न ही यहां। आप फंस गए हैं।"

जस्टिस धूलिया ने पूछा, "आपको यहां भारतीय नागरिकता क्यों नहीं मिलती?"

विश्वनाथन ने जवाब दिया कि नागरिकता के संबंध में निर्णय किसी व्यक्ति के वयस्क होने के बाद ही लिया जा सकता है और प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश स्टूडेंट नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रवेश में एनआरआई सीटों का प्रतिशत बहुत कम है और ऐसी सीटों की फीस अत्यधिक है, जिसे भारत में रहने वाले ओसीआई स्टूडेंट द्वारा वहन नहीं किया जा सकता।

"एनआरआई डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में कमाते हैं। लेकिन यहां ओसीआई माता-पिता रुपये में कमाते हैं और टैक्स का भुगतान करते हैं। लेकिन उनका बच्चा ओसीआई है, जिसे अब 2021 की अधिसूचना के अनुसार एनआरआई माना जाता है। दूसरा पक्ष यह है कि वे विदेश किसी कॉलेज में नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें घरेलू उम्मीदवार नहीं माना जाता है।"

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडवोकेट कानू अग्रवाल ने स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक और सुनवाई में लगे हुए थे। यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास बाहर कोई रास्ता नहीं है, जबकि ओसीआई छात्रों को विदेशों में नागरिकता के अधिकार मिल सकते हैं।

यह टिप्पणी करते हुए कि मेडिकल सीटें एक "दुर्लभ" हैं, जस्टिस धूलिया ने विश्वनाथन से पूछा, "आप वहां की नागरिकता क्यों नहीं छोड़ देते?"

जवाब में विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता किसी नए अधिकार देने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2021 तक दिए जा रहे लाभों को जारी रखने के लिए कह रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7बी का उल्लेख किया , जिसमें कहा गया है कि ओसीआई व्यक्ति सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों के हकदार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अधिकार लंबे समय से अस्तित्व में रहे, इसलिए एक वैध अपेक्षा है और अधिकारों को अचानक वापस ले लेना मनमाना है। कई ओसीआई ने धारा 7बी के तहत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर भारत में बसने का विकल्प चुना। केंद्र की अधिसूचना सभी ओसीआई को एक ही ब्रश से चित्रित कर रही है, बिना उन व्यक्तियों पर विचार किए जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने मामले को अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एक जुड़े हुए मामले में पेश हुए एक वकील ने कहा कि काउंसलिंग के लिए मॉप-अप राउंड चल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें OCI उम्मीदवारों को NEET प्रवेश के लिए सामान्य सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अंतरिम आदेश केवल 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष तक ही सीमित है।

(केस: डॉ. राधिका थपेट्टा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (WP(c) No.1397/2020); अनुष्का रेंगुंथवार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (WP(c) No.891/2021) ) और कृतिका के और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1032/2021)

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