रविवार को विशेष सुनवाई : राजस्थान बोर्ड परीक्षा आयोजन के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Update: 2020-06-28 15:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में राजस्थान बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उन्होंने "राजश्री बनाम कर्नाटक" के हालिया फैसले के आलोक में उक्त याचिका में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, जिसमें न्यायमूर्ति एलएन राव ने कहा था कि न्यायालयों को अकादमिक मुद्दों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि,

".... याचिकाकर्ताओं ने इसे अंतिम समय में दायर किया था, जबकि राज्य सरकार ने पहले से ही सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठा चुकी थी। कल से शुरू होने वाली परीक्षाएं, और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी बड़ी असुविधा को इंगित नहीं किया है। इसलिए हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। "

अधिवक्ता रौनक करनपुरिया के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में पीड़ित छात्र के एक माता-पिता ने शीर्ष अदालत का रुख किया जिसमें कहा गया है कि शेष दो पेपरों की माध्यमिक परीक्षा 29 और 30 जून को आयोजित करने का राज्य बोर्ड का निर्णय "गलत" है और चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए इसे बदला जाना चाहिए।

दलील में कहा गया है कि COVID 19 के बीच में शेष परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्णय मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया था जिसके कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था।

इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि लगभग 120 स्कूल जो नामित परीक्षा केंद्र हैं, जिनका उपयोग लोगों को पारगमन में आश्रय मजदूरों लिए क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया गया है। यह भी कहा कि "परीक्षाओं का आयोजन गलत और भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है।

3 दिन पहले, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर 1 से 15 जुलाई तक की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैकल्पिक मूल्यांकन योजना को स्वीकार कर लिया। 

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