हैदराबाद मुठभेड़ : SIT से जांच कराने की याचिका का परीक्षण करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, बुधवार को सुनवाई

Update: 2019-12-09 05:42 GMT

हैदराबाद में महिला डॉक्टर से बलात्कार के बाद जलाकर हत्या करने के चार आरोपियों की मुठभेड़ को ' फर्जी' बताते हुए जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

सोमवार को वकील जीएस मणि ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की तो पहले मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट पहले ही मामले में संज्ञान ले चुका है,  लेकिन याचिकाकर्ता के जोर देने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो बुधवार को इस पर विचार करेंगे।

दरअसल वकील जी एस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस मुठभेड़ पर पुलिस टीम के मुखिया समेत सभी अफसरों पर FIR दर्ज कर जांच कराई जानी चाहिए।याचिका में कहा गया है कि ये जांच सीबीआई, SIT, CID या किसी अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जाए जो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत ना हो। साथ ही जांच टीम की अगुवाई साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सजनार से उच्च पद के अफसर से कराई जाए।

याचिका में कहा गया है कि ये भी जांच हो कि क्या मुठभेड़ को लेकर PUCL व अन्य बनाम भारत संघ मामले में 2014 में दी गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया है या नहीं। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक से घटना संबंधी सारा रिकॉर्ड तलब करने का अनुरोध किया गया है।

दूसरी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में SIT से जांच के साथ-साथ आरोपियों के खिलाफ टिप्पणी करने पर राज्य सभा सासंद जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि जब तक ऐसे मामलों में शामिल आरोपी अदालत द्वारा दोषी करार ना दिए जाएं, मीडिया में बहस पर रोक लगाई जाए। 

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