" शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे? UGC के दिशा-निर्देश मनमाने " : सुप्रीम कोर्ट मेंं डॉ सिंघवी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की

Update: 2020-08-14 09:39 GMT

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता यश दुबे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 30 सितंबर तक अंतिम अवधि परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बहस की शुरुआत की।

यह कहते हुए कि COVID-19 मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सिंघवी ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला "छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य" से संबंधित है।

उन्होंने कहा,

"अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न छात्र, विभिन्न अभिगम स्तर पर हैं। परीक्षा अपने आप में एक अंत नहीं है। परीक्षा शिक्षण के बाद होनी चाहिए।"

उन्होंने पूछा,

"शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है। शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे हो सकती है?" 

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह उनके अनुसार, एक उचित " विवेक के अनुप्रयोग" के बिना किया गया है।

लॉकडाउन के संबंध में MHA द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जारी किए गए दिशानिर्देशों में से किसी में भी, छात्रों को चेतावनी नहीं दी गई थी कि पूर्ण परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में जारी एक परिपत्र के अनुसार, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित करने को कहा।

सिंघवी ने पूछा,

"यहां शिक्षा विशेष नहीं है। यहां महामारी विशेष है। महामारी हर किसी पर और हर चीज पर लागू होती है। यदि एनडीएमए कहता है कि शारीरिक अदालतें नहीं होंगी तो क्या मैं आकर कह सकता हूं कि मेरा यह अधिकार है और यह अधिकार है?"

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी के पास कोई सुसंगत रुख नहीं था, क्योंकि इसने पहले के परिपत्र में बढ़ते COVID-19 मामलों के बारे में आशंका जताई थी।

संघवाद पर हमला

उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा विशेष स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में ना रखकर अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी का गया दिशानिर्देश " संघवाद पर हमला" है। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आकलन के आधार पर इस मुद्दे पर एक फैसला करने की स्वायत्तता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि

"यहां तक ​​कि एक प्रथम वर्ष छात्र भी यह कहने में सक्षम होगा कि यह संघीय नहीं है। यह विशेष स्थिति गैर-सामान्य है। महामारी राज्य-तटस्थ, राजनीतिक रंग-तटस्थ, जन-तटस्थ होती है।"

यूजीसी के दिशानिर्देश 'जाहिर तौर पर मनमानी' 

सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के फैसले को शायरा बानो मामले (ट्रिपल तलाक के फैसले) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार "प्रकट मनमानी" द्वारा हटा दिया जाना चाहिए।

"क्या प्रकट रूप से मनमाना है? जब कुछ तर्कहीन, मितव्ययी और असम्मानजनक होता है। यूजीसी के दिशा-निर्देश प्रकट मनमानी के पहलू के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेंगे।"

दिशानिर्देश "एक साइज में सभी फिट बैठते हैं" की प्रक्रिया है जो छात्रों की पहुंच, परिवहन आदि को ध्यान में नहीं रखता है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यूजीसी और MHA के हलफनामों ने इस पहलू के साथ विचार नहीं किया है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान यूजीसी के दिशानिर्देशों से आगे निकल सकते हैं (महाराष्ट्र सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था) ।

"कोई भी सामान्य समय में परीक्षा के खिलाफ नहीं है। हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ हैं, " उन्होंने निष्कर्ष में प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 

Tags:    

Similar News