बोलने की स्वतंत्रता हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग वाली स्वतंत्रता हो सकती है : सीजेआई एसए बोबडे

Update: 2020-10-09 03:45 GMT

इस साल के शुरू में COVID-19 के महामारी की शुरूआत में दिल्ली में आयोजित तब्लीगी जमात की बैठक के सामने आने और उसके के सांप्रदायिकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने की मांग  वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने टिप्पणी की कि हाल के दिनों की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के दुर्व्यवहार में से एक हो सकती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने केंद्र द्वारा दायर हलफनामे की ओर इशारा किया और कहा कि केंद्र ने इस बात का पक्ष लिया था कि तात्कालिक याचिकाएं फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयास थीं।

इस पर सीजेआई एस ए बोबडे ने जवाब दिया,

"वे आप लोगों की तरह कोई भी तर्क देने के हकदार हैं। यह बोलने की स्वतंत्रता हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग वाली स्वतंत्रता हो सकती है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसमें अपनी एक राय बताते हुए जोड़ा।

शीर्ष अदालत ने दलीलों में एक तुच्छ हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र की भी खिंचाई की और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित विभाग ने हलफनामे में खराब रिपोर्टिंग की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया है।

सीजेआई ने कहा,

"आपने  जूनियर सचिव का हलफनामा दायर किया है। हम इसे बहुत ही अपमानजनक पाते हैं। हलफनामे में आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और यहाँ तक कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने खराब रिपोर्टिंग की कोई घटना नहीं बताई है कि आप याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं हैं, एक बात है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि कोई घटना नहीं हुई है?"

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हलफनामा वास्तव में वरिष्ठतम अधिकारी से आना चाहिए था और वह नए सिरे से दाखिल करेंंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देखूंगा।"

सीजेआई ने यह भी कहा कि सचिव को न्यायालय को यह बताना चाहिए कि वह बताई गई घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैंं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

"वह सहमत-असहमत हो सकते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह के अनावश्यक निरर्थक कथन नहीं करने चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा था।"

मामले को अब दो सप्ताह बाद उठाया जाएगा।

दरअसल इस्लामिक विद्वानों के संगठन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तब्लीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण करने के लिए मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दलीलों में कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग "सांप्रदायिक सुर्खियों" और " कट्टर बयानों" का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरे देश में जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराया जा सके, जिससे मुसलमानों के जीवन को खतरा है।

दलील में कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग "सांप्रदायिक सुर्खियों" और "बड़े बयानों" का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि पूरे देश में जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने का दोष लगाया जा सके, जिससे मुसलमानों की जान को खतरा था। अधिवक्ता एजाज मकबूल और अदील अहमद के वकील एजाज मकबूल के माध्यम से दायर याचिका में जोर दिया गया है कि मीडिया को मुस्लिम समुदाय के लिए पूर्वाग्रही तथ्य तोड़ मरोड़कर पेश करने की अनुमति देकर सरकार, विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत में सभी व्यक्तियों को कानून की समान सुरक्षा देने के अपने कर्तव्य में विफल रही है।

यह तर्क दिया गया है कि मीडिया ने मुसलमानों को निशाना बनाने के ऐसी रणनीति का सहारा लेकर पत्रकारिता के आचरण के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, इस तरह की रिपोर्टिंग केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के स्पष्ट उल्लंघन में है, जो किसी भी कार्यक्रम को प्रतिबंधित करता है जिसमें धर्म या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अवमानना ​​या शब्द हैं या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

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