चार महिला सीनियर एडवोकेट ने जस्टिस नागरत्ना की कॉलेजियम असहमति के प्रति एकजुटता व्यक्त की, पारदर्शिता की कमी पर जताई चिंता

Update: 2025-08-29 05:22 GMT

एकजुटता व्यक्त करते हुए चार महिला सीनियर एडवोकेट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना द्वारा व्यक्त की गई "एकमात्र असहमति" का समर्थन किया। सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कॉलेजियम यह उजागर करने में विफल रहा कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने कहा,

"हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहते हैं कि दूसरी ओर आपकी एकमात्र असहमति को इस पक्ष में भारी समर्थन प्राप्त है। हम इस बात पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत होने के बावजूद आपकी एकमात्र असहमति को सिफारिशों में उजागर तक नहीं किया गया।"

यह बयान केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस पंचोली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना के बाद आया। नए जज आज (शुक्रवार) पद की शपथ लेंगे।

यह कहते हुए कि संस्था की अखंडता को बनाए रखने के लिए साहस और अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, चार सीनियर एडवोकेट, महालक्ष्मी पावनी, शोभा गुप्ता, अपर्णा भट और कविता वाडिया ने जस्टिस नागरत्ना की असहमति से निपटने के तरीके पर भी चिंता व्यक्त की।

आगे कहा गया,

"माननीय जजों की नियुक्ति पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम इन नियुक्तियों के तरीके पर आपकी चिंता से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य होने के नाते हम खुद को संस्था में महत्वपूर्ण हितधारक मानते हैं। इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारी चिंताएं कईं, जिनमें से मुख्य चिंता सुप्रीम कोर्ट की पीठ में महिलाओं की स्थिति को लेकर है। पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के जज की अखंडता से संबंधित हालिया घटना में दिखाई गई पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही अपना रास्ता खो चुकी है।"

सीनियर एडवोकेट ने इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी पर बार और बेंच की गहरी चुप्पी की भी आलोचना की।

इसके आगे कहा गया,

"पारदर्शिता की आवश्यकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बाद बार और बेंच दोनों ही पक्षकारों की गहरी चुप्पी और इसे वास्तव में लागू करने में आश्चर्यजनक उदासीनता से हम चिंतित हैं। पूर्ण जवाबदेही और पारदर्शिता का यह अभाव विशेष रूप से तब और भी गंभीर हो जाता है, जब असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार होती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर कहा, "असहमति का अधिकार लोकतंत्र की पहचान है।" रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) 10 एससीसी 753 मामले में इस सिद्धांत को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया, जिसमें कहा गया कि - "असहमति एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। अलोकप्रिय मुद्दों को उठाने वालों पर अत्याचार करके विरोध की आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता।"

सीनियर एडवोकेट ने यह भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की पदोन्नति में कॉलेजियम का दृष्टिकोण एकरूप क्यों नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान, इतिहास में पहली बार तीन महिला जजों, अर्थात् जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली को एक बार में अनुशंसित किया गया था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया था।

"महिला जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत न करने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का निरंतर और एकरूप रवैया हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। पिछली बार किसी महिला जज की नियुक्ति अगस्त, 2021 में हुई। चार साल बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट में सीनियर महिला जजों की उपलब्धता के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से योग्य और योग्य हैं, किसी भी महिला जज को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं किया गया। यह अक्षम्य दृष्टिकोण एक निष्पक्ष और न्यायसंगत न्यायपालिका के घोषित आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है और लैंगिक न्याय और समानता के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।"

उल्लेखनीय है कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस मुद्दे को उठाया कि तीन महिला जज, जो संभावित रूप से पदोन्नति की कतार में हैं, अर्थात् जस्टिस सुनीता अग्रवाल (गुजरात हाईकोर्ट चीफ जस्टिस), जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (बॉम्बे हाईकोर्ट) और जस्टिस लिसा गिल (पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट) को जस्टिस पंचोली द्वारा अधिगृहीत किया गया।

कथित तौर पर जस्टिस नागरत्ना की असहमति इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि जस्टिस पंचोली का एक बार गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में तबादला हुआ था, जो स्पष्ट रूप से एक नियमित तबादला नहीं था।

जस्टिस नागरत्ना की असहमति की खबरों के बाद न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने बयान जारी कर उनके असहमति पत्र को प्रकाशित करने और जस्टिस पंचोली के 2023 में गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में तबादले के कारणों का खुलासा करने का आह्वान किया, जो कि रिपोर्टों के अनुसार, एक नियमित तबादला नहीं था। रिटायर जज एएस ओक ने भी कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि उनकी असहमति को सार्वजनिक नहीं किया गया।

सीनियर एडवोकेट ने स्थापित वरिष्ठता मानदंडों और महिलाओं के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व, दोनों को दरकिनार करने के कारणों की मांग की।

कहा गया,

"जब न्याय के अपने परम पवित्र स्थान में जनता का विश्वास खत्म हो जाता है तो हमारे लोकतंत्र पर ऐसा अंधकार छा जाता है, जिससे वापसी संभव नहीं है। आज की चुप्पी उस विश्वास को खत्म कर रही है और उस संस्था को नष्ट कर रही है, जो हम सब से ऊपर, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है।"

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