केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में रिक्तियां 31 अगस्त तक भरें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

Update: 2023-07-19 05:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों की रिक्त सीटों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2023 से पहले पूरी करने का निर्देश दिया।

ये निर्देश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पारित किया।

मामले में याचिकाकर्ता, लेबर लॉ एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों की 22 में से 9 बेंच खाली हैं और 3 और जल्द ही 2023 में खाली होने वाली है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी (एससीएससी) का गठन किया जाएगा। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक एससीएससी का गठन 6 मार्च, 2023 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि एससीएससी ने चयन प्रक्रिया को अंजाम दिया था और 26 जून और 27 जून, 2023 को नौ सिफारिशें की थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एससीएससी द्वारा सिफारिशों के संदर्भ में नियुक्तियों को प्रभावी करने के लिए एक और प्रक्रिया शुरू की थी। बनाया गया।

साथ ही कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया-

"अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों में, यह अनुमान लगाया गया है कि प्रक्रिया चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी। हम केंद्र सरकार को प्रक्रिया पूरी करने और 31 अगस्त 2023 को या उससे पहले नियुक्तियों को अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। इसके साथ ही इस स्तर याचिका का निपटारा किया गया। किसी भी कठिनाई की स्थिति में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई।“

केस टाइटल: लेबर लॉ एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 562/2023 पीआईएल-डब्ल्यू

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 536

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