Sabarimala Reference Case: सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ वर्गों में महिला जननांग विकृति की प्रथा पर जताई चिंता

Update: 2026-05-07 13:14 GMT

सबरीमाला रेफरेंस की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ वर्गों में महिला जननांग विकृति (FGM) की प्रथा को लेकर चिंता जताई।

FGM को चुनौती देने वाली याचिकाएं सबरीमाला रेफरेंस के साथ ही जोड़ी गई हैं, क्योंकि 9 जजों की बेंच द्वारा विचार किए जा रहे अनुच्छेद 25 और 26 से संबंधित संवैधानिक मुद्दों का इस मामले पर भी असर पड़ता है।

FGM का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच को बताया कि यह प्रथा 7 साल की छोटी बच्चियों पर की जाती है। इससे उनके शरीर में ऐसा बदलाव आता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता; इसका असर उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि कई परिवार इस प्रथा का पालन इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे इसका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें समुदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा।

लूथरा ने तर्क दिया कि इस प्रथा को 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं माना जा सकता। इसे अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि शायद बहुत सारे तर्कों की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि यह प्रथा अनुच्छेद 25 के तहत "स्वास्थ्य" के आधार पर ही अमान्य हो जाएगी। अनुच्छेद 25 के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अलावा, स्वास्थ्य के आधार पर भी किसी धार्मिक प्रथा पर रोक लगाई जा सकती है।

जस्टिस बागची ने कहा,

"जहां तक ​​महिला जननांग विकृति का सवाल है, हमें शायद अन्य अधिकारों के बारे में बात करने की ज़रूरत ही न पड़े। 'स्वास्थ्य' और 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' शब्द ही अपने आप में काफी हो सकते हैं।"

जस्टिस बागची की बात से सहमत होते हुए लूथरा ने आगे कहा कि इस प्रथा के तहत क्लिटोरिस (भगशेफ) के आसपास की त्वचा को हटा दिया जाता है, जिससे कम से कम 10,000 तंत्रिका-छोर (nerve endings) हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं।

लूथरा ने कहा,

"यह महिला शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को विकृत करना है। इसका सीधा असर शारीरिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है।"

जस्टिस बागची ने इसमें जोड़ा,

"और यौन स्वायत्तता पर भी।"

लूथरा ने आगे कहा,

"जब कोई प्रथा किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता में दखल देती है और शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को विकृत करती है तो वह अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत तय की गई सीमाओं—यानी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता—का उल्लंघन करती है।"

उन्होंने आगे कहा कि 59 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि यह प्रथा अनुच्छेद 25 के तहत "नैतिकता" के आधार पर भी प्रभावित होगी।

जस्टिस बागची ने कहा कि इस प्रथा का पालन न करने पर समाज से बहिष्कृत किए जाने के केवल धर्मनिरपेक्ष परिणामों की ही नहीं, बल्कि इस धार्मिक प्रथा के कारण व्यक्ति की "शारीरिक और मानसिक अखंडता" पर पड़ने वाले प्रभाव की भी बारीकी से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

जस्टिस वराले ने कहा कि इसका प्रभाव "बहुआयामी" है।

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि इसका उद्देश्य महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित करना है।

लूथरा ने दलील दी कि पीठ को समुदाय के भीतर सक्रिय सत्ता संरचनाओं और व्यक्तियों को जिन सामाजिक विवशताओं का सामना करना पड़ता है, उन पर भी विचार करना चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने पूछा कि क्या लूथरा यह सुझाव दे रहे हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 के बीच के आपसी तालमेल से परे, यदि कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के अन्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है तो न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

लूथरा ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रथा के विषय नाबालिग हैं, जो अपनी सहमति देने में असमर्थ हैं।

खतना से तुलना करना गलत: बेंच

इस मौके पर वकील निज़ाम पाशा ने बीच में आकर कहा कि FGM (महिला जननांग विकृति) का पालन न करने पर समुदाय से बाहर नहीं निकाला जाता। उन्होंने इस प्रथा को "विकृति" (mutilation) बताने पर भी आपत्ति जताई। हालांकि, साथ ही यह भी कहा कि यह एक तथ्यात्मक पहलू है, जिस पर अलग से विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समुदाय के भीतर इस प्रथा का पालन न करने पर कोई सांसारिक दंड नहीं दिया जाता। हालांकि समुदाय के सदस्यों का मानना ​​हो सकता है कि इसके कुछ आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं।

जस्टिस बागची ने एक खास सवाल पूछा कि क्या 'दाई' (बोहरा समुदाय के धार्मिक गुरु) के आदेश का उल्लंघन करने पर कोई दंड दिया जाता है?

पाशा ने फिर दोहराया कि इसका कोई सांसारिक दंड नहीं है।

पाशा ने जवाब दिया,

"उदाहरण के लिए, अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो मुझ पर कोई सज़ा नहीं थोपी जाती, भले ही नमाज़ पढ़ना कितना भी ज़रूरी क्यों न हो। इसी तरह इस प्रथा का पालन न करने पर समुदाय से बाहर नहीं निकाला जाता। दाऊदी बोहरा धर्म में इस प्रथा का पालन न करने पर कोई सांसारिक प्रतिबंध नहीं है। न तो समुदाय से बाहर निकाला जाता है और न ही कोई धार्मिक दंड दिया जाता है।"

इस संबंध में उन्होंने पुरुषों में होने वाले खतने की प्रथा से भी इसकी तुलना की।

तब जस्टिस बागची ने कहा,

"सार्वजनिक स्वास्थ्य के नज़रिए से, खतने और जननांग विकृति में बहुत बड़ा अंतर है।"

पाशा ने दावा किया कि यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि यह पश्चिम में प्रचलित "हुडेक्टॉमी" (Hoodectomy) जैसी ही एक प्रथा है।

उन्होंने कहा,

"इसकी परिभाषा पर विवाद है। यह कोई विकृति नहीं है। समुदाय के भीतर इसे एक प्रतीकात्मक खतने के रूप में देखा जाता है। जिस प्रक्रिया का ज़िक्र किया जा रहा है, उसे पश्चिम में 'हुडेक्टॉमी' के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्लाइटोरिस (भगशेफ) से जुड़ा इलाज किया जाता है।"

जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है?

पाशा ने जवाब दिया,

"महिलाओं के यौन सुख को बढ़ाना।"

जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा,

"यह तो बिल्कुल इसके विपरीत है।"

जस्टिस अमनुल्लाह ने पाशा द्वारा इस प्रथा की तुलना पुरुषों के खतने से किए जाने पर भी आपत्ति जताई।

जस्टिस अमनुल्लाह ने पाशा से कहा,

"इसके अलावा, मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि इसकी तुलना खतने से की जा रही है; यह एक बिल्कुल अलग अवधारणा है। अपने तथ्यों को ठीक से जांच लें।"

जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा कि समुदाय से बाहर निकाले जाने की बात को एक तरफ रख दें, लेकिन चूंकि इस धार्मिक प्रथा को अनिवार्य माना जाता है, इसलिए अदालत को इसकी वैधता की जांच करनी ही होगी।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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