वयस्क होने तक बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पिता की है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-12-02 08:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जोड़े के विवाह को भंग करते हुए कहा कि जब तक बच्चा / बेटा वयस्क (Majority Age) नहीं हो जाता, तब तक बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व पिता की है।

अदालत ने कहा कि माता-पिता के बीच विवादों के कारण बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए।

इस मामले में, पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह को भंग करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया था। उसने अदालत से "क्रूरता" पर उसके खिलाफ निष्कर्षों को हटाने का अनुरोध किया।

जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहा,

"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति दोनों मई, 2011 से एक साथ नहीं रह रहे हैं और इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनके बीच विवाह का अपूरणीय भंग होना है।"

आगे कहा कि यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी-पति पहले ही पुनर्विवाह कर चुके हैं। इसलिए अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा "क्रूरता" और "परित्याग" पर नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मैरिट में आगे प्रवेश करने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के बीच विवाह को भंग करने के भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पारित डिक्री, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, को विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा कि पति को वयस्क होने तक अपने बेटे के पालन-पोषण के दायित्व और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

बेंच ने कहा,

"पति और पत्नी के बीच जो भी विवाद हो, एक बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा / बेटा वयस्क (Majority Age) नहीं हो जाता, तब तक बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व पिता की है। यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि बेटे को अपने पिता की स्थिति के अनुसार पालन-पोषण का अधिकार है।"

पीठ ने तलाक की डिक्री की पुष्टि करते हुए पति को दिसंबर, 2019 से प्रति माह 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस का नाम: नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी

प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 700

मामला संख्या और दिनांक: सीए 6374 ऑफ 2021 | 1 दिसंबर 2021

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना

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