ईपीएफ पेंशन मामला- वार्षिक रिपोर्टों में पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को क्यों नहीं दर्शाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से पूछा [ दिन -6 ]

Update: 2022-08-12 05:00 GMT

ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत संघ से पूछा कि वार्षिक रिपोर्टों में सरकार पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को क्यों नहीं दर्शाया गया है, यदि पेंशनभोगियों को पूर्वव्यापी और 15,000 रुपये वेतन सीमा व उससे आगे पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है।

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के कर्मचारियों के पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया।

2018 में, केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी।

25 फरवरी, 2021 को, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू न करने पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से केरल, दिल्ली और राजस्थान के हाईकोर्ट को रोक दिया।

अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया था:

• क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट-ऑफ तारीख होगी और

• क्या आर सी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (2016) में निर्धारित सिद्धांत लागू होंगे जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए।

जानिए कल सुनवाई के दौरान क्या हुआ:

हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का मतलब निजी क्षेत्र के हर कर्मचारी को सीमा से अधिक भुगतान करना होगा

सुनवाई के दौरान ईपीएफओ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने पीठ को बताया कि इस मामले में प्रासंगिक प्रश्न हैं:

"क्या पीएफ योजना में योगदान करने वाले व्यक्ति वास्तव में पेंशन योजना के सदस्य होंगे।"

जस्टिस यूयू ललित ने पूछा, "यह वैधानिक सीमा से ऊपर के लोगों के लिए है?"

सीनियर एडवोकेट ने स्पष्ट किया,

"मिलॉर्ड, वैधानिक सीमा से नीचे के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय वैधानिक सीमा को 6,500 रुपये से 15,000 रुपये में बदल दिया गया है।"

अन्य प्रश्न जिन पर विचार किया जाएगा उनमें शामिल हैं:

क्या ऐसे लोगों को पूर्वव्यापी रूप से योगदान करने की अनुमति दी जाएगी और क्या उन्हें उन लोगों के बराबर रखा जाएगा जिन्होंने 2014 के संशोधन की तारीख के अनुसार पेंशन योजना को चुना और योगदान दिया था।

क्या भविष्य निधि में इस तरह के पूर्वव्यापी योगदान की अनुमति देना केवल एक किताबी समायोजन होगा जैसा कि आरसी गुप्ता में सुझाया गया है या इसके गंभीर वित्तीय प्रभाव होंगे।

सुंदरम ने कहा,

"मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, यह हब है। जो होने जा रहा है वह यह है कि सरकार को अतिरिक्त 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का वहन करना होगा। इन लोगों को लाभ क्यों न दें? इसका निश्चित रूप से प्रावधानों पर असर पड़ेगा। आरसी गुप्ता कह रहा है, अगर यह केवल किताबी समायोजन है, तो इस मामले में एक लाभकारी दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए। या, यह गलत है, इस मामले में एक सख्त व्याख्या दी जानी चाहिए। यह मेरा निवेदन होगा, मिलोर्ड्स।"

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए, सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि ऐसे लोग हैं जो मासिक आधार पर पीएफ योजना में बड़ी रकम का योगदान करते हैं।

सुंदरम ने कहा कि केरल हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का अनिवार्य रूप से मतलब यह होगा कि निजी क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को उसकी वेतन सीमा के बावजूद पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र का प्रत्येक कर्मचारी पेंशन का विकल्प चुनता है और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर दावा करता है जो पेंशन योग्य वेतन का 50% देता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने फंड में योगदान नहीं किया था।

"ऐसे लोग हैं जो पीएफ योजना में प्रति माह 12 लाख का योगदान दे रहे हैं। जरा वेतन की कल्पना कीजिए, मिलोर्ड्स। वे व्यक्ति भी अब इस ब्रैकेट में आएंगे।"

पीठ ने टिप्पणी की,

"आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे आपके पास न्यूनतम स्तर है, वैसे ही आपके पास अधिकतम स्तर एक सीमा के रूप में हो सकता है।"

सुंदरम ने कहा,

"एक अधिकतम स्तर है।"

अदालत ने योगदान का स्तर समझाया।

बेंच का अगला प्रश्न था,

"क्या यह एक अकेला मामला नहीं है?"

"इस योजना में, लड़ाई सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच नहीं है। वे कवर किए गए हैं। यह वास्तव में निजी क्षेत्र के लिए है।"

बेंच ने कहा,

"हां, हम समझ गए।"

जस्टिस ललित ने कहा,

"इसलिए यह विचार था कि निजी क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। "

शुद्ध प्रभाव राज्य सरकार के लिए वित्तीय बोझ है

पिछली सुनवाई के दौरान पेंशनभोगियों ने कहा था कि पेंशन का भुगतान भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज से किया जा रहा है और यह कि कोष अछूता रहता है। इसलिए, केंद्र के लिए वित्तीय बोझ का कोई सवाल ही नहीं है।

इसका विरोध करते हुए सुंदरम ने तर्क दिया,

"शुद्ध प्रभाव क्या है - क्योंकि दूसरे पक्ष ने कहा कि मौद्रिक प्रभाव कुछ भी नहीं है। 21,229 लोगों ने वास्तव में भुगतान नहीं किया। यह आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित करता है? मैं आपको दिखाने के लिए 21,200 मामलों को दिखाने के अलावा कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता जिसे आक्षेपित निर्णय के अनुसार निपटाया गया है और वित्तीय निहितार्थ क्या है इसे इस तथ्य पर प्रोजेक्ट करें कि कुल 18.2 लाख हैं जिन्हें मुझे लाभ देना है। इसलिए, संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ सकती है… .."

बेंच ने पूछा,

"तो, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि हर मामले में (ईपीएफओ द्वारा दिए गए उदाहरण), योगदान वास्तव में उससे कम है जो वह अंत में छोड़ देता है?"

सुंदरम ने कहा,

"हां... मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह (पीएफ योजना और पेंशन योजना के बीच) किताबी ट्रांसफर नहीं है।

सुंदरम ने आगे अदालत को दिखाया कि 21,200 लोग पीएफ फंड के लिए लगभग 461.19 करोड़ का भुगतान करेंगे और पेंशन के रूप में 718 करोड़ रुपये लेकर चले जाएंगे।

उन्होंने कहा,

"कुल 18.2 लाख के लिए 1.47 लाख करोड़ होगा।"

अदालत ने इस पर जिरह की और कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दावा की गई परिमाण वास्तविक प्रभाव है।

"हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि जो अनुमानित दावा है, वह सही है या नहीं।"

कोर्ट ने पूछा,

वार्षिक रिपोर्ट में ये आंकड़े क्यों नहीं होते?

भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि 2014 के संशोधन को जीवित रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल गरीब श्रमिकों के लिए एक गारंटीकृत लाभ योजना है।

उन्होंने कोर्ट को ईपीएफ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भी सौंपीं।

अदालत ने रिपोर्टों पर गौर करते हुए पूछा,

"आप तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक सिद्धांत पेश कर रहे हैं। हम यह भी कहेंगे कि शायद उस दृष्टिकोण का प्रक्षेपण जिसे आप अभी रखने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ स्वीकृत तार्किक कटौती है।लेकिन उसमें, आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग उस स्थिति से जुड़े हुए थे। यह कैसे है कि आपकी वार्षिक रिपोर्टें भी इसे प्रतिबिंबित नहीं करती हैं?"

एएसजी ने कहा,

"वार्षिक रिपोर्ट विशेष रूप से बीमांकिक रिपोर्टों को संदर्भित करने के लिए कहती है।"

अदालत ने आगे पूछा,

"अगर आपको लगता है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले का असर लगभग 1.47 लाख करोड़ का होगा, अगर मैं उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं, तो फंड का सफाया हो जाएगा, उस तरह का प्रभाव, ऐसा क्यों है कि इनमें से कोई भी सरकार का नहीं है या अंतर्विभागीय संचार को संबोधित संचार इसका उल्लेख भी नहीं करते हैं। "

कुछ ही समय बाद, पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पिछली सुनवाई के दौरान पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर सी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जिसने कहा कि पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कोई कट-ऑफ नहीं है, सही है और वर्तमान मामले में उन पर लागू होता है।

केस: ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य

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