सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाग की एसएलपी खारिज की, कहा- क्लब द्वारा अपने सदस्य से ली गई एंट्रेंस फीस पूंजीगत प्राप्तियां है

Update: 2022-11-23 05:30 GMT

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभाग की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि किसी क्लब के अधिकार हासिल करने के लिए किसी क्लब के सदस्य द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि पूंजीगत प्राप्ति होती है न कि राजस्व प्राप्ति।

निर्धारिती या प्रतिवादी बॉम्बे में रेस कोर्स चलाता है। निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान और पूर्व के वर्षों में निर्धारिती आजीवन सदस्यों, क्लब और स्टैंड सदस्यों, सेवा सदस्यों और स्थानीय सदस्यों से एंट्रेंस फीस प्राप्त करता है। यह पाया गया कि निर्धारिती ने सामान्य रिजर्व में बड़ी राशि जमा की है और इसे पूंजी प्राप्ति होने का दावा करते हुए कराधान के लिए पेश नहीं किया।

निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया और राजस्व प्राप्तियों के रूप में आय के शीर्ष में जोड़ दिया।

निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की। सीआईटी (ए) ने निर्धारिती की अपील को स्वीकार कर ली और निर्धारित किया कि एंट्रेंस फीस पूंजीगत प्राप्ति है।

विभाग ने इस आदेश को आईटीएटी के समक्ष चुनौती दी। आईटीएटी ने नोट किया कि व्यावहारिक रूप से निगमन की तारीख से सदस्यों से एंट्रेंस फीस पूंजी प्रकृति के रूप में मानी जाती है और अधिकांश आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पारित की गई है।

विभाग ने आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने विभाग की अपील खारिज करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने कोई विकृति नहीं की या गलत सिद्धांत लागू नहीं किया।

विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: पीसीआईटी बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब

साइटेशन: एसएलपी (सिविल) 25686/2022

दिनांक: 11.11.2022

अपीलकर्ता के वकील: वकील बलबीर सिंह, मोनिका बेंजामिन, राजीव रंजन, रुपेंदर सिंहमार, श्याम गोपाल और राज बहादुर यादव।

प्रतिवादी के लिए वकील: सलिल कपूर, सुमित लालचंदानी, अनन्या कपूर, शिवम यादव, दावनीश शक्तिवत्स, मिनी गंगाधरन, प्रवीण स्वरूप।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News