'होमोफोबिया या ट्रांसफोबिया को बढ़ावा न दें': NBDSA ने LGBTQIA+ मुद्दों की रिपोर्टिंग पर टीवी चैनलों को दिशानिर्देश जारी किए
समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने व्यापक दिशानिर्देश जारी कर मीडिया प्लेटफार्मों से LGBTQIA+ समुदाय के बारे में सटीकता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया।
यह कदम एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़ द्वारा इंडिया टुडे द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में दर्ज की गई शिकायत के बाद उठाया गया। उक्त कार्यक्रम का शीर्षक था- "संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राइड परेड में नग्नता से आक्रोश - भारत के LGBTQIA+ कैसे जिम्मेदारी से नेतृत्व करते हैं", जिसमें कथित तौर पर तथ्यात्मक अशुद्धियां थीं और इसका उद्देश्य डर फैलाना और LGBTQIA+ व्यक्तियों को अपमानित करना था।
घोरपड़े की शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कार्यक्रम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राइड परेड को नकारात्मक रूप से चित्रित किया और उन्हें भारत के साथ प्रतिकूल रूप से विपरीत किया।
चैनल से आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने या वीडियो को पूरी तरह से हटाने के लिए कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाले NBDSA ने दिशानिर्देशों का सेट जारी किया।
NBDSA ने कहा कि चूंकि LGBTQIA+ समुदाय पर रिपोर्टिंग के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मुद्दे की संवेदनशीलता का ध्यान रखने और ऐसे मुद्दों को प्रसारित करते समय निष्पक्षता लाने के लिए NBDSA के सदस्यों को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करना उचित समझा गया:
“आचार संहिता और प्रसारण मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करने के अलावा, LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मुद्दों पर प्रसारण करते समय सदस्यों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा: -
1. रिपोर्ट को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों में कहा गया कि "रिपोर्टिंग को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए या दर्शकों के बीच घबराहट, संकट या अनुचित भय पैदा नहीं करना चाहिए।" इसलिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के मद्देनजर, ब्रॉडकास्टर्स को ऐसी किसी भी खबर को प्रसारित करने से बचना चाहिए, जो LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मुद्दों को सनसनीखेज बनाती है, रूढ़िवादिता को कायम रखती है या समुदाय के संबंध में अनुचित भय पैदा करती है।
2. घृणास्पद भाषण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों में संपादकों, संपादकीय कर्मियों, एंकरों, पत्रकारों और प्रस्तुतकर्ताओं को "अभिव्यक्ति के किसी भी और सभी रूपों का उपयोग करने से बचना चाहिए, जो प्रासंगिक रूप से आंकने पर लक्ष्य बनाते हैं, अपमानित करते हैं, उपहास करते हैं, अमानवीय बनाते हैं, पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं या रूढ़िवादी और/या हिंसा की वकालत करते हैं या किसी भी व्यक्ति और/या समुदायों के खिलाफ उनके धर्म, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीय या जातीय मूल और/या यौन अभिविन्यास के आधार पर नफरत पैदा करते हैं।" उपर्युक्त दिशानिर्देशों के मद्देनजर, ब्रॉडकास्टर्स को किसी भी अभिव्यक्ति या अपशब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए, जिसे LGBIQIA + समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण के रूप में माना जा सकता है। LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्टिंग करते समय, प्रसारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिपोर्टिंग समलैंगिकता या ट्रांसफोबिया या LGBTQIA+ समुदाय के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता को बढ़ावा न दे।
3. आचार संहिता और प्रसारण मानकों के लिए नियम के रूप में यह आवश्यक है कि "चैनलों को निजी जीवन, या व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसे प्रसारण के लिए स्पष्ट रूप से स्थापित व्यापक और पहचान योग्य सार्वजनिक हित न हो।" इसके अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता को प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया। इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रसारकों को LGBTQIA+ व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति की लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास सहित व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।
4. चूंकि समाचार मीडिया का जनता की राय पर सबसे प्रबल प्रभाव है, इसलिए LGBTQIA+ समुदाय के किसी भी सदस्य पर रिपोर्टिंग करते समय प्रसारकों को समावेशी और जेंडर-न्यूट्रल भाषा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्तियों के पसंदीदा सर्वनाम और नामों का सम्मान करना चाहिए।
5. जहां तक संभव हो, प्रसारकों को LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय विविध प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि LGBTQIA+ समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों की आवाज़ों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए।'
NBDSA ने निर्देश दिया कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए NBDA के सदस्यों और संपादकों के बीच प्रसारित किया जाए।