लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद ने उपचुनाव की ईसीआई की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए गए अयोग्य लक्षद्वीप के पूर्व सांसद, मोहम्मद फैज़ल ने उपचुनाव की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैजल को लक्षद्वीप की सत्र अदालत ने 11 जनवरी को 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील केरल उच्च न्यायालय में लंबित है। सजा पर रोक लगाने के लिए उनका आवेदन 20 जनवरी को पोस्ट किया गया है।
इस बीच, 13 जनवरी को, लोकसभा महासचिव ने आपराधिक मामले में उनकी सजा के परिणामस्वरूप संसद से उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। 18 जनवरी को ईसीआई ने 27 फरवरी को उपचुनाव की घोषणा करते हुए प्रेस रिलीज जारी की।
ईसीआई के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा,
" याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला आए बिना अब प्रेस नोट द्वारा भारत का चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की सीट को भरने का प्रस्ताव दे रहा है। यह मनमाना, गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण है।"
याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है।