बुलडोजर की कार्रवाई का पैगंबर मुहम्मद पर दिए गए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई ताल्लुक नहीं; कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2022-06-22 06:31 GMT

उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष प्रस्तुत किया है कि हाल ही में कानपुर और प्रयागराज में स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई  उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार किए गए।

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर आवेदनों के जवाब में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के संबंध में विरोध के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने वाली चयनात्मक कार्रवाई थी।

 राज्य ने प्रस्तुत किया है कि इश्तियाक अहमद और रियाज अहमद की संपत्तियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दंगों से जोड़ा जा रहा है।

राज्य ने आगे कहा है कि दोनों ही मामलों में, दो अवैध/गैर-अनुपालन संरचनाओं के कुछ हिस्से हुए थे और दोनों भवन निर्माणाधीन थे, दी गई अनुमति के अनुरूप नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी नियोजन के तहत कार्रवाई दंगों की घटनाओं से बहुत पहले कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो भवनों के खिलाफ शुरू किया गया था।

राज्य ने प्रस्तुत किया,

"याचिकाकर्ता ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को अस्पष्ट किया है ताकि प्रशासन की ओर से कथित दुर्भावना की एक नापाक तस्वीर चित्रित की जा सके।"

प्रयागराज विध्वंस के संबंध में, राज्य ने प्रस्तुत किया है कि यह अधिनियम की धारा 27 के तहत पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही अवैध निर्माण को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तोड़ा गया था और इसका दंगों की घटना से कोई संबंध नहीं है।

राज्य के हलफनामे में कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस संपत्ति के मालिकों को अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

राज्य ने प्रस्तुत किया है कि कानपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरणों द्वारा विध्वंस किए गए हैं, जो कि वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जो राज्य प्रशासन से स्वतंत्र हैं, और यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के तहत कानून के अनुसार अनधिकृत / अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ उनके नियमित प्रयास के तहत बुलडोजर की कार्रवाई की गई है।

हलफनामे में कहा गया है कि उक्त विकास प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत स्थापित स्वायत्त वैधानिक निकाय हैं जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से प्रवर्तन कार्यवाही करते हैं।

राज्य ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने स्थानीय विकास अधिकारियों द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कुछ घटनाओं की एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग और उसके खिलाफ व्यापक आरोपों को एक्सट्रपलेशन करके कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एक दुर्भावनापूर्ण रंग देने का प्रयास किया है।

सरकार ने आगे कहा है कि उसने याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम लेने और स्थानीय विकास प्राधिकरण के वैध कार्यों को किसी विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करने वाले आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय का नाम देने, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 का सख्ती से पालन करने के लिए गलत तरीके से रंग देने के प्रयास का कड़ा विरोध किया है।

इस तरह के सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताते हुए राज्य ने अदालत से आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना आधार के उक्त झूठे आरोपों के लिए शर्तों पर रोक दिया जाए।

राज्य के अनुसार, वर्तमान अंतरिम आवेदन एक सर्वव्यापी राहत चाहते हैं जहां रिट याचिका में ही अंतिम राहत का दावा किया गया है और इसलिए वर्तमान आवेदनों में सुप्रीम कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई अवसर नहीं है।

राज्य ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी वास्तविक प्रभावित पक्ष, यदि कोई हो, ने कानूनी विध्वंस कार्यों के संबंध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शाहीन बाग में कथित विध्वंस के संबंध में एक राजनीतिक दल द्वारा दायर एक रिट याचिका में कहा कि केवल प्रभावित पक्ष और राजनीतिक दलों को आगे नहीं आना चाहिए, और याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम न दें।

अदालत ने राज्य को यह दिखाने के लिए तीन दिन का समय भी दिया कि हाल ही में किए गए बुलडोजर की कार्रवाई प्रक्रियात्मक और नगरपालिका कानूनों के अनुपालन में कैसे किया गया था।

केस टाइटल: जमीयत उलमा-ए-हिंद एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य| डब्ल्यूपी (सीआरएल) 162/2022

Tags:    

Similar News