हेट स्पीच को लेकर सोनिया, राहुल समेत कई हस्तियों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली HC ने नोटिस जारी किए, 13 अप्रैल को सुनवाई

Update: 2020-02-28 07:30 GMT

दिल्ली हिंसा को लेकर अब हेट स्पीच मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने इन मामलों को भी मुख्य मामलों के साथ टैग कर दिया है और उनकी सुनवाई भी 13 अप्रैल को होगी।

पहली याचिका में ' लॉयर्स वॉयस' नामक संगठन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी,  अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा , दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर FIR दर्ज कर मामले की जांच SIT से कराने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि CAA के विरोध के लिए सोनिया, राहुल और अन्य ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को विरोध करने को कहा और इसके चलते लोग सड़कों पर उतरे।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने नेताओं के बयानों को पढ़ते हुए पीठ के समक्ष कहा कि कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं।

वहीं एक अन्य याचिका में दिल्ली हिंसा की जांच NIA से कराने को लेकर भी दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।

याचिका में एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर, आप विधायक अमानतुल्लाह खान आदि के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। वकील संजीव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर भी 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।

इसके साथ ही हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि वो AMIM नेता अकबरुद्दीन और असदुद्दीन औवेसी  के खिलाफ FIR दर्ज  करने के निर्देश जारी करें।  याचिका में कहा गया है कि ओवैसी बंधुओं ने भड़काऊ बयान दिए जिससे दिल्ली में हिंसा फ़ैली है। इसे भी नोटिस के बाद मामले में शामिल कर लिया गया है।

एक अन्य याचिका, जिसमें शाहीन बाग की तरह 8 अन्य जगहों पर CAA विरोधी प्रदर्शन में सड़क बंद करने के खिलाफ याचिका पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

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