दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दी
Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।
अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा- "हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे आप पर छोड़ते हैं। बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए।''
इसे देखते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दी।
अदालत बृजभूषण की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।
जज ने 07 जुलाई को बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को तलब किया था और उन्हें आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन टिप्पणी), 354 डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दायर किया था। वहीं POCSO मामले में, नाबालिग ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए।
बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI ऑफिस, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुईं।