आपराधिक न्यायालय से शिकायतकर्ता से बकाया उगाही करने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-01-22 05:33 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत / अग्रिम जमानत देने के लिए क्षेत्राधिकार वाले एक आपराधिक न्यायालय से शिकायतकर्ता से बकाया उगाही करने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त पर अग्रिम जमानत देने के लिए रखी गई शर्त को रद्द करते हुए कहा।

शिकायतकर्ता ने दायर की गई आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने कृषि भूमि की खरीद के समझौते के लिए उससे 41 लाख रुपये लिए थे और बाद में बिक्री विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया। अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने उसे अदालत में 41 लाख रुपये जमा करने और गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की ज़मानत जमा करने का निर्देश दिया। आरोपी ने इस शर्त को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

शीर्ष अदालत की पीठ ने उल्लेख किया कि विवाद सिविल प्रकृति के हैं और 41 लाख रुपये की जमा की शर्त को लागू करने में उच्च न्यायालय ने वस्तुतः दीवानी वाद में वसूली की दिशा में निर्देश जारी किए हैं।

बेंच ने कहा :

इस न्यायालय के फैसलों के समूह से यह अच्छी तरह से तय होता है कि आपराधिक कार्यवाही विवादित बकाए की प्राप्ति के लिए नहीं है। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के लिए एक अदालत के लिए खुला है ... एक आपराधिक अदालत से जमानत / अग्रिम जमानत देने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, शिकायतकर्ता से बकाया उगाही करने के लिए, और वह भी बिना किसी ट्रायल के, एक वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं है।

अदालत ने कहा कि जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय दोषारोपण की प्रकृति और दोष के मामले में सजा की गंभीरता और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रकृति ; गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकी की आशंका; ट्रायल के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने या उसके फरार होने की संभावना ; चरित्र व्यवहार और आरोपियों का खड़ा होना; और जो अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं या आरोपी और जनता या राज्य के लिए न्याय के बड़े हित में और इसी तरह के अन्य विचार ,के कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसलिए, पीठ ने उच्च न्यायालय के 41 लाख रुपये जमा करने के निर्देश को हटाते हुए अपील की अनुमति दी।

केस: दिलीप सिंह बनाम राज्य मध्य प्रदेश [आपराधिक अपील संख्या 53/ 2021

पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना

वकील: AoR मंसूर अली, एएजी डी.एस. परमार, अधिवक्ता एम पी सिंह, वकील सनी चौधरी

उद्धरण: LL 2021 SC 31

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News