गवाहों के बयानों की सत्यता सीआरपीसी की धारा 482 की कार्यवाही में तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते समय हाईकोर्ट आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री की शुद्धता या अन्यथा पर नहीं जा सकता है।
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अदालत कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करेगी जब उसे पता चलेगा कि मामले को फेस वैल्यू पर लेने पर कोई मामला नहीं बनता है।
हाईकोर्ट के आदेश ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए हस्तक्षेप की गुंजाइश भी जोड़ दी। और वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जैसे गंभीर अपराध के लिए बहुत सीमित है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की, हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर विस्तार से चर्चा की।
कोर्ट ने कहा,
"गवाहों की गवाही भरोसेमंद है या नहीं, यह मुख्य परीक्षा और गवाहों की जिरह से पता लगाया जाना चाहिए जब वे ऐसे परीक्षण के चरण में बॉक्स में खड़े होते हैं.. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करते समय और आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को जिन कारकों पर विचार करना आवश्यक है, वे पूरी तरह से अलग हैं।''
इस मामले में, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक लघु सुनवाई की और कार्यवाही रद्द कर दी। पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया।
केस टाइटलः माणिक बी बनाम कडापाला श्रेयस रेड्डी | 2023 लाइव लॉ (एससी) 642 | एसएलपी(सीआरएल) 2924/2023