उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग धारा 51 के तहत अपील पर विचार करके हुए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार करने का फैसला किया है कि क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 की धारा 51 के तहत अपील पर विचार करते हुए राज्य आयोग के आदेश के अनुसार पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर विचार करेगी।
कानून का प्रश्न जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया है, क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 की धारा 51 के तहत अपील पर विचार करते हुए राज्य आयोग के आदेश के अनुसार पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 राज्य आयोग के एक आदेश के खिलाफ आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील के प्रावधान से संबंधित है।
धारा के परंतुक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कोई अपील, जिसे राज्य आयोग के आदेश के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता ने निर्धारित किया गए राशि का 50% जमा नहीं किया हो।
प्रावधान के संबंध में, बेंच इस बात पर विचार करेगी कि क्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसकी अपील पर विचार करने से पहले उसे अपीलकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि कहा जा सकता है।
वर्तमान मामले में, बेंच विचार करेगी कि क्या वही परंतुक बार और/या राष्ट्रीय आयोग को स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करने से रोकता है, जिसमें अपीलकर्ता को 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
पीठ मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर 2021 को करेगी।
केस टाइटल: मनोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम संजीव कुमार शर्मा एंड अन्य
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