जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों, तो परिवार या समुदाय की सहमति आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों, तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शादी करने का अधिकार या अपनी पसंद की शादी करना, "वर्ग सम्मान (Class honour)" या "समूह की सोच (Group thinking)" की अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी 'सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों' को संभालने के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे।
लड़की के पिता ने 'लापता व्यक्तियों की शिकायत' दर्ज कराया, क्योंकि लड़की ने घर पर बिना बताए एक व्यक्ति से शादी कर ली। उनके ठिकाने और शादी के तथ्य के बारे में जानने के बाद भी, जांच अधिकारी ने जोर देकर कहा कि लड़की को बयान दर्ज करने के लिए मुर्गोड पुलिस स्टेशन के सामने पेश होना चाहिए ताकि मामला बंद हो सके। इस बात का सामना करते हुए, दंपति ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, आरोप लगाया कि आईओ लड़की को कर्नाटक वापस आने के लिए कह रहे हैं अन्यथा वे उसके पास आएंगे और उसके परिवार के सदस्यों के कहने पर पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करेंगे।
पीठ ने कहा कि इन युक्तियों को अपनाने में आईओ के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि, जांच अधिकारी को परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि,
"पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आईओ के परामर्श के लिए है, बल्कि पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हम पुलिस अधिकारियों से अगले आठ हफ्तों में इस मामले में कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं। इस तरह के सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए कुछ दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करना होगा।"
कोर्ट ने आगे कहा कि,
"शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, जो समाज के पहले के मानदंडों से अलग है जहां जाति और समुदाय प्रमुख भूमिका निभाते थे। संभवतः यह आगे का रास्ता है जहां इस तरह के अंतर विवाह से जाति और समुदाय के तनाव में कमी आएगी, लेकिन इस बीच इन युवाओं को बड़ों के धमकियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए न्यायालय इन युवाओं की सहायता के लिए आगे आते रहे हैं। न्यायालय के पहले के न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, हमारे परिवार में यह स्पष्ट है कि परिवार या समुदाय या काबीले की सहमति आवश्यक नहीं है, जब दो वयस्क व्यक्ति एक विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। यह इस संदर्भ में यह देखा गया कि किसी व्यक्ति की पसंद गरिमा का एक अटूट हिस्सा है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए पसंद की अहमियत जरूरू है। इस तरह के अधिकार या पसंद "वर्ग सम्मान" या "सामूहिक सोच" की अवधारणा की वजह से समाप्त नहीं किए जा सकते हैं।"
अदालत ने शफीन जहान बनाम असोकन के एम और अन्य, और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को भी संदर्भित किया।
बेंच ने कहा कि,
"शफीन जहां बनाम असोकन के एम मामले में, न्यायालय ने कहा था कि समाज एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि के माध्यम से उभर रहा है। शादी की गोपनीयता के अंतर्गत आता है और विश्वास के मामलों का उन पर कम से कम प्रभाव होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग के रूप में पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। इस संबंध में, न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को भी स्वायत्तता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि परिवार और विवाह के संबंध में एक व्यक्तिगत अंतर को व्यक्ति की गरिमा से जोड़ा जाता है।"
इस प्रकार, न्यायालय ने एफआईआर को रद्द कर दिया और बेंच ने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि लड़की के माता-पिता को इतनी समझ है कि वे शादी को स्वीकार करेंगे और इसके साथ न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि उसके पति के साथ सामाजिक संपर्क को फिर से स्थापित करने के लिए एक बेहतर समझ होगी। हमारे विचार में, यह एकमात्र तरीका है।"
रिट याचिका 'भविष्य के लिए कुछ आशा के साथ' का निपटारा करते हुए, पीठ ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर की "जाति का उन्मूलन" की थ्येरी को कोट करते हुए कहा कि,
"मुझे विश्वास है कि असली उपाय अंतर-विवाह है। रक्त का संलयन अकेले ही परिजनों और परिजनों के होने का एहसास पैदा कर सकता है, और जब तक यह रिश्तेदारी की भावना और जाति के प्रति दयालु होने की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती है, तब तक जाति के अलगाववादी भावना खत्म नहीं होगा। जहां समाज पहले से ही अन्य संबंधों से अच्छी तरह से बुना हुआ है, शादी जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन जहां समाज को एक बंधन के रूप में काटा जाता है, एक बाध्यकारी ताकत के रूप में विवाह तत्काल आवश्यकता का विषय बन जाता है। जाति को खत्म करने का असली उपाय अंतर-जातीय विवाह है। बाकी कुछ भी जाति को खत्म करने के रूप में काम नहीं करेगा।"
केस: लक्ष्मीबाई चंद्रगी बी बनाम कर्नाटक राज्य [WRIT PETITION [CRIMINAL] NO.359/2020]
कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय
Citation: LL 2021 SC 79