सीजेआई संजीव खन्ना ने स्थगन पत्रों के वितरण की पुरानी प्रणाली पर वापस जाने से किया इनकार
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मंगलवार (26 नवंबर) को स्पष्ट किया कि पत्रों के वितरण के माध्यम से स्थगन मांगने की पुरानी प्रणाली को बहाल नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए सीजेआई खन्ना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक समय में लगभग एक हजार स्थगन पत्र प्रतिदिन प्रसारित किए जाते थे। हालांकि, नई प्रणाली के अनुसार, यह संख्या घटकर लगभग 150 स्थगन पत्र प्रति माह रह गई है। इसलिए सीजेआई ने कहा कि पिछली प्रणाली पर वापस जाना "प्रतिकूल" है।
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से पत्र वितरण के माध्यम से स्थगन मांगने पर रोक लगा दी थी। बाद में इस साल फरवरी में न्यायालय ने पत्र वितरण के लिए नई प्रक्रिया अधिसूचित की, जिसके अनुसार, कुछ श्रेणियों के मामलों में स्थगन के लिए पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही नए और नियमित सुनवाई के मामलों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। नए प्रोटोकॉल के अनुसार, स्थगन पत्र केवल एक बार प्रसारित किए जा सकते हैं।
जस्टिस खन्ना के सीजेआई बनने के बाद बार के सदस्यों ने उनसे स्थगन पत्रों के प्रसार की अनुमति देने का अनुरोध किया। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अनुरोध को मंजूरी नहीं दी गई।
सीजेआई ने कहा,
"मेरे पास एक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि इसे सही भावना से लिया जाएगा। मुझे बार-बार स्थगन पत्रों को फिर से प्रसारित करने के अनुरोध मिल रहे हैं। मैंने डेटा देखा है। डेटा से पता चलता है कि तीन महीनों में लगभग 9000-10,000 आवेदन या स्थगन के लिए पत्र प्रसारित किए गए, जो प्रतिदिन 1000 स्थगन पत्रों से अधिक है। इसलिए हमारे लिए पहले की प्रणाली पर वापस जाना संभव नहीं होगा। हमने जो भी प्रणाली अपनाई है, अगर आप सुधार के लिए सुझाव देते हैं तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन पहले की प्रणाली पर वापस जाना प्रतिकूल हो सकता है। हमें पिछले 11 महीनों में नई प्रणाली में लगभग 1400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आप अंतर देख सकते हैं। प्रतिदिन 100 आवेदन से लेकर महीने में 150 आवेदन तक। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए हमें सही भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे लिए आत्मनिरीक्षण करने, अपनी मजबूत बातों और कमजोरियों को देखने का दिन है।"
सीजेआई ने यह भी कहा कि भौतिक वाद सूचियों के प्रकाशन के लिए बार द्वारा किए गए अनुरोध स्वीकार किए गए। इसके अलावा, उन्होंने वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की योजनाओं के बारे में बात की, जैसे कि अतिरिक्त सम्मेलन कक्ष, शपथ आयुक्तों के लिए अतिरिक्त केबिन, अतिरिक्त फोटोकॉपी सुविधाएं आदि।
सीजेआई ने कहा कि अतिरिक्त राउटर की स्थापना के साथ वाई-फाई की गति में सुधार किया गया और इसे महिलाओं के बार रूम तक भी विस्तारित किया गया। अपने संबोधन में सीजेआई ने न्यायपालिका को संविधान का मजबूत संरक्षक बनाने में वकीलों के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला।
सीजेआई ने कहा,
"जितना बेहतर बार होगा, उतने ही बेहतर जज होंगे।"