[ बाल गृहों में COVID-19] : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा को स्वत: संज्ञान मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा 

Update: 2020-07-07 08:05 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्यों को निर्देश दिया कि वे शुक्रवार तक बाल संरक्षण गृह, किशोर गृह या रिश्तेदारों के घरों में रखे गए बच्चों की कोरोनोवायरस प्रकोप से संबंध स्थिति पर अपने संबंधित शपथ-पत्र दायर दाखिल करें। 

जस्टिस एलएन राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया कि वह कानपुर में शेल्टर होम में COVID ​​मामलों की आशंकाओं से संबंधित एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करे।

इसके अलावा, कोर्ट ने वकील गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्युरी के रूप में नियुक्त किया और राज्य के सभी वकीलों को अपने हलफनामे उन्हें सौंपने को कहा।

इस पृष्ठभूमि में पीठ ने मामले को सोमवार 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

11 जून को शीर्ष अदालत ने चेन्नई के रॉयपुरम में एक सरकारी आश्रय गृह में कोरोनावायरस के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले 35 बच्चों पर ध्यान दिया था और प्रसार के कारणों व उठाए गए कदमों के बारे में तमिलनाडु सरकार और सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों से आश्रय गृहों में बच्चों को घातक  कोरोनवायरस से बचाने के लिए उठाए गए कदमों और 3 अप्रैल के आदेश के अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी थी।

इसके प्रकाश में, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि वह एक प्रश्नावली प्रसारित करेगा, जिसे राज्य सरकारों को संप्रेषित किया जाना है, जिसे राज्यों की किशोर न्याय समितियों को दिया जाएगा, जो प्रश्नावली में मांगी गई आवश्यक जानकारी को 30 जून 2020 से पहले उपलब्ध कराएंगी। 

 "कोर्ट ने कहा था, 

"हम कानून के साथ संघर्ष में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी लेने का इरादा रखते हैं, हम एक प्रश्नावली का प्रसार कर रहे हैं जिसे राज्य सरकारों को सूचित किया जाना है। उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियों को प्रश्नावली के साथ आपूर्ति की जाएगी,  जो इस आदेश के लिए संलग्न है।"

इस आदेश में प्रश्नावली की विभिन्न वर्गों का  विवरण दिया था।

आदेश में कहा गया था,

"यह प्रारूप हमें वर्चुअल सत्र आयोजित करने में, बच्चों को वापस लाने के साथ-साथ परिवारों को बहाल करने में, अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (CWC, JJB और DCPU ) की चुनौतियों का सामना करने, लॉकडाउन की बाधाओं और इनसे निपटने के उपाय विकसित करने में मदद करेगा।। प्रारूप अच्छी परंपराओं के संग्रह को भी सक्षम करेगा जो लागू के लिए अन्य राज्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। "

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