छत्तीसगढ़ नागरिक अपूर्ति निगम घोटाला- 'हाईकोर्ट के जज उन लोगों के संपर्क में हैं जो आरोपियों की मदद कर रहे हैं': ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस अजय रस्तोगी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले में जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है, जो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
पीठ ने पक्षों को निर्देश दिया कि वे जिस सबूतों पर भरोसा करना चाहते हैं उसे सीलबंद लिफाफे में रखें।
यह मामला अब 26 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध है।
अदालत ने आगे पक्षकारों को याचिकाओं को सुनवाई योग्य बनाए रखने पर अपनी लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
शुरुआत में, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में संवैधानिक पदों पर अधिकारियों की मिलीभगत से उच्च पदस्थ अधिकारी अपने पदों का फायदा उठा रहे हैं।
प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट द्विवेदी, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उक्त घोटाला छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के शासन के दौरान हुआ था।
एसजी मेहता ने कहा कि यह सामने आया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सीनियर अधिकारी याचिकाकर्ताओं के मामले को कमजोर करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं और अभियुक्तों ने न केवल गवाहों को ईडी के समक्ष अपने बयान वापस लेने के लिए प्रभावित किया था, बल्कि एसआईटी ने भी कार्यवाही को रोकने के लिए कई प्रयास किए थे।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी संवैधानिक पदाधिकारियों के संपर्क में है और अन्य सह-आरोपियों के अनुसूचित अपराधों की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों को वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मिली है।
इस पर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,
"उन्होंने मेरे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए इसे पढ़ा है लेकिन उन्होंने सामग्री दायर नहीं की है। या तो आप सामग्री का खुलासा करें या इसे न पढ़ें।"
एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया कि जबकि उन्हें सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने में कोई संकोच नहीं है। उक्त सामग्री का खुलासा करने से सिस्टम में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा।
आगे कहा,
"अगर यह सार्वजनिक डोमेन में आता है, तो यह सिस्टम में लोगों के विश्वास को खत्म सकता है। उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश संवैधानिक अधिकारियों के संपर्क में हैं जो आरोपी की मदद कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूं?"
तदनुसार, एसजी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह कुछ समय लें और सामग्री को 'आराम से' देखें और फिर अपना निर्णय लें।
एक आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि उक्त आरोपी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में 170 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें अंतिम गवाह भी शामिल है जो जांच अधिकारी था।
इधर, एसजी ने कहा कि कोई भी आरोपी जेल में नहीं है और वे जमानत पर बाहर हैं।
एसजी ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री में उल्लेखित होने के बावजूद मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा था।
उन्होंने कहा,
"मैंने छह बार इसका उल्लेख किया है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मेरी याचिका लंबित है, कृपया मुकदमे को समाप्त न करें।"
तदनुसार, सीजेआ ललित ने कहा,
"जस्टिस रस्तोगी बिना साथी के हैं इसलिए वह यहां हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन जब से हमने मामले की सुनवाई शुरू की है, हम इसे उसी संयोजन में समाप्त करेंगे। जो भी दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में हैं, हमने उन्हें नहीं देखा है लेकिन एसजी ने अनुरोध किया कि हम उन पर एक नज़र डालें ताकि हम उन्हें देख सकें। यदि हम पाते हैं कि सामग्री को सार्वजनिक किया जाना है, तो हम इसकी अनुमति देंगे। एक अनुरोध किया गया है कि जांच को स्थानांतरित किया जाए और इस अदालत ने नवंबर 2021 में नोटिस जारी किया था। लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। मुकदमे के समाप्त होने से पहले, हमें यह तय करना होगा कि क्या दूसरे पक्ष में सार है। मामले को अगले सोमवार को 3 बजे सूचीबद्ध करें। 2021 में नोटिस जारी किया गया था, जिसका अर्थ है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ पाया गया था। इस प्रकार, यह सुनना हमारा कर्तव्य है।"
CJI ने आदेश सुनाते हुए कहा,
"एसजी के पास सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज और सामग्री है। प्रतिवादी प्रस्तुत करते हैं कि सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज जमा करने की प्रथा को इस अदालत के एक नवीनतम निर्णय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। राज्य का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया जाता है, तो राज्य भी सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज रखने के इच्छुक हों। इसलिए, हम चाहते हैं कि काउंसल ऐसी सामग्री रखें जिस पर राज्य भी भरोसा करना चाहता है। दोनों सीलबंद लिफाफे मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों के आवास पर भेजे जाएं। उत्तरदाताओं में से एक ने हमारे ध्यान में लाया कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच किए जाने वाले सभी 170 गवाहों की जांच की गई है, जिसमें अंतिम गवाह, जांच अधिकारी शामिल हैं। हमें यह भी अवगत कराया गया है कि ईडी द्वारा अभियोग के लिए एक आवेदन और निपटान तक सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई है। इस संबंध में मामले पर 24 सितंबर 2022 को विचार किया जाएगा। ईवी के निष्कर्ष के बाद अब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने के मामले पर विचार किया जाना है। उस अभ्यास को करने के लिए, अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। प्रशांत भूषण, हस्तक्षेपकर्ता, प्रदीप श्रीवास्तव की ओर से, प्रस्तुत करते हैं कि जांच वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। उनका कहना है कि जांच की गुणवत्ता सही नहीं है। उनका कहना है कि स्वतंत्र एजेंसी में ट्रांसफर होने के बाद भी जांच की प्रक्रिया की निगरानी इस अदालत द्वारा एसआईटी या किसी पदाधिकारी को नियुक्त करके की जाएगी। हमें अभी इन सवालों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले, हम याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर विचार करेंगे। इस मामले को सोमवार को दोपहर 3 बजे इसी पीठ के समक्ष रखा जाए।"
केस टाइटल: ईडी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य