दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में चार्जशीट दायर

Update: 2023-04-06 09:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर नफरत भरी भाषा मामले में कथित निष्क्रियता के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका का गुरुवार को निस्तारण कर दिया। .

अवमानना ​​​​याचिका में तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। उक्त निर्णय के अनुसार, पुलिस को भीड़ की हिंसा के खिलाफ समयबद्ध तरीके से एफआईआर और आरोप पत्र दायर करने की आवश्यकता है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने गुरुवार को पीठ को सूचित किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत, दिल्ली की अदालत में जमा कर दी गई है। उसी के मद्देनजर पीठ ने कहा कि अवमानना ​​​​मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने आदेश में कहा,

" मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। मामले का निस्तारण किया जाता है।"

मामले का निस्तारण करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा-

" चार्जशीट दाखिल होने के बाद हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है। "

उल्लेखनीय है कि शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया था, वह यह था कि हिंदू युवा वाहिनी के आयोजन के दौरान दिए गए भाषण किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते। अभद्र भाषा के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अन्य याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि "किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले "बेहतर हलफनामे" की मांग की। कोर्ट द्वारा फटकार के बाद, दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में एफआईआर दर्ज की।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जनवरी में मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की देरी पर सवाल उठाया था।

केस टाइटल: तुषार गांधी बनाम राकेश अस्थाना और अन्य। Conmt। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 732/2017 में pet (सी) नंबर 41/2022

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