सीबीएसई प्राइवेट क्लास 12 और कम्पार्टमेंट एग्जाम्स की डेटशीट बदलें; छात्रों के लिए अस्थायी प्रवेश की अनुमति दें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Update: 2021-08-31 11:24 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नियमित छात्रों के लिए लागू होने वाले समान मूल्यांकन को तैयार करके 12वीं कक्षा के निजी पत्राचार/दूसरे कम्पार्टमेंट के छात्रों का परिणाम घोषित करने के लिए सीबीएसई को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तीन सितंबर, 2021 तक स्थगित कर दिया।

याचिका में निजी पत्रचार और कम्पार्टमेंट छात्रों की 12वीं कक्षा की डेट शीट को बदलने के निर्देश भी मांगे गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित परीक्षाएं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित होने वाली अन्य प्रतियोगी / सीईटी परीक्षाओं के साथ न टकराएं।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति केके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका की एक प्रति प्रतिवादियों के स्थायी वकीलों को देने का निर्देश दिया।

वर्तमान मामले में उत्तरदाता सीबीएसई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हैं।

याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि उनके दायरे में आने वाले कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान आदि निजी/पत्राचार/द्वितीय कम्पार्टमेंट के छात्रों का प्रवेश अस्थायी आधार पर लें (जिसकी पुष्टि निजी छात्रों के परिणाम की घोषणा के अधीन होगी) और विलंबित परिणामों के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं करने का निर्देश दिए जाए।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट अंजनेय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। आगे की परीक्षाएं उसी दिन आयोजित की जा रही हैं जिस दिन गणित की परीक्षा निर्धारित है।

पीठ ने याचिका को शुक्रवार तक के लिए टालते हुए कहा,

"दूसरे पक्ष को एडवांस कॉपी दें। अगर कोई समस्या है तो हम देखेंगे।"

केस: शशांक सिंह बनाम भारत संघ और अन्य

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