केंद्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा जिसमें ईडी को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया

Update: 2023-10-09 07:02 GMT

केंद्र सरकार जल्द ही पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यूज़क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी।

दिल्ली हाईकोर्ट न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कथित चीनी फंडिंग पर यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। उन्होंने यह कहते हुए गिरफ़्तारी को चुनौती दी है कि गिरफ़्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है और वे पंकज बंसल के फैसले पर भरोसा करते हैं।

जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पंकज बंसल का फैसला 3 अक्टूबर को हुई वर्तमान गिरफ्तारी पर लागू नहीं होगा क्योंकि फैसला स्पष्ट करता है कि यह "अब से" लागू होगा और फैसला 4 अक्टूबर को अपलोड किया गया। .

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