केंद्र सरकार ने निजी संस्थाओं को प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति दी, आधार संशोधन नियम अधिसूचित किए

Update: 2025-02-03 04:17 GMT

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया।

संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

आधार प्रमाणीकरण चाहने वाली किसी भी संस्था को इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा रहे प्रारूप में केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को इच्छित आवश्यकताओं के विवरण के साथ आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच UIDAI द्वारा की जाएगी। MeitY UIDAI की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति जारी करेगा। केंद्र या राज्य सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग MeitY से पुष्टि प्राप्त करने के बाद संस्था को आधार उपयोग के लिए अधिसूचित करेगा।

संशोधन के बारे में MeiTY ने X पर कहा,

"आधार प्रमाणीकरण का विस्तार सरकारी और निजी संस्थाओं तक किया गया, जिससे जनहित में विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा सकें, जिससे नवाचार, ज्ञान और सार्वजनिक सेवा में वृद्धि को बढ़ावा मिले। ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कई नई सेवाओं का लाभ उठाने में निवासियों के लिए गुंजाइश बढ़ाने के लिए संशोधन। जीवन और आजीविका की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संशोधित नियम!"

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