COVID-19 : मास्क और सैनिटाइज़र की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए
COVID-19 वायरस के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की कीमतों को नियंत्रित किया गया है।
आदेश इस प्रकार है:
मेल्ट ब्लोअन नॉन वूलन फैब्रिक जिसका उपयोग मास्क (2ply और 3ply) बनाने में किया जाता है, उसका खुदरा मूल्य 13.03.2020 से पहले के एक महीने में प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होगा, अर्थात कीमतें 20.12.2020 की कीमतों के अनुसार होंगी।
मास्क (3 सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें, 13.03.2020 से पहले एक महीने में प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी, जो कि 12.02.2020 पर 10 रुपए प्रति पीस से अधिक नहीं होगी, दोनों में से जो भी कम हो और जो मास्क (2ply) प्रति पीस से अधिक नहीं होगी।
गीहैंड सैनिटाइजर की खुदरा कीमतें 200 मिलीलीटर की एक बोतल 200 रुपये से अधिक नहीं होंगी, इन मूल्यों के अनुपात में हैंड सैनिटाइज़र की अन्य मात्रा की कीमतें तय की जाएंगी।
अधिसूचना 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।
केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को वायरस के फैलने से को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु, मास्क और सैनिटाइज़र और इस तरह के अन्य उत्पादों के कब्जे, बिक्री और मूल्य को विनियमित करने का निर्देश दिया था। केरल हाईकोर्ट ने सरकार को सामुदायिक बीमारी के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था, जो स्थिति का लाभ उठाते हैं और सैनिटाइज़र और मास्क की कृत्रिम कमी पैदा करते हैं।