पहले के फैसले में दिए गए अनुपात को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बड़ी बेंच के पास भेजा गया है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि वह पहले के फैसले में निर्धारित अनुपात को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वह बड़ी बेंच के पास भेजा गया है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक औचित्य ने पहले के फैसले में निर्धारित अनुपात की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि बड़ी पीठ से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आया था।
यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), हैदराबाद में कार्यवाही से संबंधित है, जिसे उसी न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ में ट्रांसफर करने की मांग की गई। गौरतलब है कि मामला सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच गया। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा ट्रांसफर की मांग की गई, जिसने खुद ही मुकदमा दायर किया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह सेवानिवृत्ति के बाद अब अहमदाबाद में रह रहा है और यदि उसकी ट्रांसफर याचिका स्वीकार नहीं की गई तो उसे मामले के लिए हैदराबाद की यात्रा करने में असुविधा और अनुचित कठिनाई होगी। ट्रांसफर के लिए उनके आवेदन को कैट, दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने खारिज कर दिया। इस आदेश को उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।
ट्रांसफर की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय मामले में दिए फैसले पर भरोसा किया और कहा कि उस याचिका पर विचार करने के लिए उसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलपन बंद्योपाध्याय को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था।
हालांकि, अदालत ने कहा,
"हमें नहीं लगता कि न्यायिक औचित्य अलपन बंद्योपाध्याय (सुप्रा) के मामले में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात की अनदेखी की अनुमति देता है, क्योंकि इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर बड़ी पीठ से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। यदि हम अलग दृष्टिकोण अपनाते तो हमारे लिए एकमात्र रास्ता यह होता कि याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता, जैसा कि संजीव चतुर्वेदी(सुप्रा) के मामले में किया गया है।"
अदालत ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने ट्रांसफर आवेदन खारिज कर दिया था, इसका मुख्य कारण यह था कि कैट, हैदराबाद के समक्ष सुनवाई अंतिम चरण में थी। यह कहते हुए कि उसे इस तरह के तर्क में कोई खामी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: रजनीश कुमार राय बनाम भारत संघ एवं अन्य | एसएलपी (सी) नंबर 20054/2023
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