
बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों को समन जारी किया और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले के संबंध में 15 मार्च को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने हाल ही में पहले का संज्ञान आदेश रद्द करते हुए स्पेशल कोर्ट को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अदालत ने आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा दायर आरोप पत्र पर नए सिरे से संज्ञान लिया और आवश्यक आदेश पारित किए।
17 वर्षीय लड़की की मां (शिकायतकर्ता) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार येदियुरप्पा ने पिछले साल फरवरी में बेंगलुरु में अपने आवास पर बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।
14 मार्च, 2024 को सदाशिवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाद में इसे आगे की जांच के लिए CID को सौंप दिया गया, जिसने फिर से FIR दर्ज की और आरोप पत्र दायर किया।