सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए; पिछले आवेदकों को अपडेट करने या नए आवेदन जमा करने की आवश्यकता है

Update: 2023-07-17 05:40 GMT

Guidelines For Senior Designation: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में 12 मई के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सीनियर डेजिग्नेशन के मानदंडों को संशोधित किया गया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड/अधिवक्ताओं ने 25 फरवरी 2022 और 7 मई, 2022 के नोटिस के जवाब में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के रूप में पदनाम प्रदान करने के लिए आवेदन किया था, उन्हें या तो:

(i) नए निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त जानकारी/डेटा प्रस्तुत करके स्थायी समिति के विचाराधीन अपने पिछले आवेदनों को अपडेट करना

(ii) नए निर्धारित प्रारूप में नए आवेदन जमा करके उनके आवेदनों को प्रतिस्थापित करना, या;

(iii) भविष्य में जब भी आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पदनाम के लिए आवेदन करने की उनकी पात्रता को प्रभावित किए बिना, सोमवार, 07 अगस्त 2023 तक अपने आवेदन वापस ले लें।

कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से नए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं जो वरिष्ठ पदनाम के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं।

सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:

क) भारत के मुख्य न्यायाधीश: अध्यक्ष

(बी) सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश: सदस्य

(सी) भारत के अटॉर्नी जनरल: सदस्य

(डी) ऊपर (ए) से (सी) में संदर्भित बार का एक सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नामित: सदस्य

समिति द्वारा चुने गए नामों को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। किसी असाधारण स्थिति को छोड़कर, कारण दर्ज किए जाने पर, गुप्त मतदान द्वारा कोई मतदान नहीं होगा। इंदिरा जयसिंह के फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि गुप्त मतदान अपवाद होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

(i) कम से कम

(ए) एक वकील के रूप में दस साल का अनुभव; या

(बी) एक वकील के रूप में और एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में या भारत में किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में दस साल की संयुक्त स्थिति, जिसकी ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता की योग्यता जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता से कम नहीं है।

(ii) मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें।

नोट: विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष अभ्यास करने की विशेषज्ञता रखने वाले आवेदक-अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति की सीमा के संबंध में रियायत दी जा सकती है।

(iii) 45 वर्ष की आयु प्राप्त करना, जब तक कि समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी गई हो, या भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नाम की सिफारिश नहीं की गई हो।

मानदंड

इंदिरा जयसिंह के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशन जैसे मानदंडों के लिए दिए जाने वाले अंकों को कम कर दिया था और शिक्षण कार्य या अतिथि व्याख्यान जैसे पहलुओं को भी इसमें शामिल कर दिया था। उल्लेखनीय रिपोर्ट किए गए/अरिपोर्ट किए गए निर्णयों और प्रो-बोनो कार्य के लिए अंक 10 बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं (पहले यह 40 थे)।

मानदंड अब है:

1. नामांकन की तिथि 20 से आवेदक-अधिवक्ता की प्रैक्टिस के वर्षों की संख्या - 20

(10 वर्षों के अभ्यास के लिए 10 अंक और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अभ्यास के लिए 1 अंक, अधिकतम 20 अंकों के अधीन)।

2. निर्णय रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए (आदेशों को छोड़कर कि 50 कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित नहीं करते हैं); अधिवक्ता द्वारा किया गया निःशुल्क कार्य; आवेदक-अधिवक्ता की डोमेन विशेषज्ञता (जैसे संवैधानिक कानून, अंतर-राज्य जल विवाद, आपराधिक कानून, मध्यस्थता कानून, कॉर्पोरेट कानून, पारिवारिक कानून, मानवाधिकार, जनहित याचिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून, महिलाओं से संबंधित कानून)- 50

3. शैक्षणिक लेखों का प्रकाशन, कानून के क्षेत्र में शिक्षण कार्य का अनुभव, कानून स्कूलों और कानून से जुड़े पेशेवर संस्थानों में दिए गए अतिथि व्याख्यान - 5

4. आवेदक के समग्र मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार के आधार पर व्यक्तित्व एवं उपयुक्तता का परीक्षण - 25

वर्ष में कम से कम एक बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे

समिति का सचिवालय वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड/अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित करके हर साल कम से कम एक बार वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सचिवालय पदनाम के लिए प्राप्त प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और पदनाम के प्रस्तावों पर अन्य हितधारकों के सुझाव/विचार आमंत्रित करेगा।

नए दिशानिर्देश यहां पढ़े जा सकते हैं



Tags:    

Similar News