बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान में संशोधन की अनुमति की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया

Update: 2022-07-15 07:22 GMT

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपने संविधान में संशोधन की अनुमति की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष किया।

मामले को सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए पटवालिया ने कहा,

"आवेदन 2 साल पहले दायर किया गया था और यह अप्रैल में दाखिल किया था। निर्देश इसे 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए थे, लेकिन फिर COVID आ गया। फैसले के बाद संशोधन लंबित है।"

सीजेआई एनवी रमना ने कहा,

"हम देखेंगे कि क्या अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

16 अप्रैल, 2021 को जस्टिस एलएन राव (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में एमिकस क्यूरी के बाद बीसीसीआई की याचिका को स्थगित कर दिया था। सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा (अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त) ने परामर्शदाताओं की प्रस्तुतियां संकलित करने के लिए कुछ समय मांगा था।

सेवानिवृत्त जस्टिस आरएम लोढ़ा की समिति की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई ने अपना संविधान तैयार किया था, जिसमें राज्य स्तर या बीसीसीआई के पदाधिकारी के पद पर छह साल के बाद तीन साल का कूलिंग ऑफ अनिवार्य है।

संशोधन में, BCCI ने सचिव और अध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों की कूलिंग अवधि को समाप्त करने की मांग की थी, जो वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने-अपने राज्य एसोसिएशन में छह साल पूरे करने के बावजूद पद पर बने रहने में सक्षम बनाएगा।

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