लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों का कर्तव्य है कि वे अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणालियों (सेफ्टी डिपोजिट सिस्टम) को बनाए रखने, देखभाल करने और संचालन के लिए उचित तरीके से काम करें और वे इस संबंध में देखभाल के न्यूनतम मानक (Minimum Standard) से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि बैंक अपना हाथ पीछे खींचकर यह नहीं कह सकते हैं कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं।
जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नियम और विनियम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया गया है।
जब तक इस तरह के नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाकर, जारी नहीं किया जाता है, तब तक पीठ का मानना है कि बैंक द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
लॉकर के अंदर रखी गई चीजों को ध्यान में रखते हुए, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग दायित्व के तहत है कि लॉकरों का आवंटन और संचालन करते समय उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए:
(a) इसमें लॉकर रजिस्टर और लॉकर कुंजी रजिस्टर का रखरखाव शामिल है।
(b) आबंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर को लगातार अपडेट किया जाएगा।
(c) बैंक लॉकर के आवंटन में किसी भी परिवर्तन से पहले मूल लॉकर धारक को सूचित करेगा, और यदि वे चाहें तो उनके द्वारा जमा किए गए लेखों को वापस लेने का उचित अवसर देंगे।
(d) बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक चेन तकनीक जो इस उद्देश्य के लिए डिजिटल लेज़र बनाने के लिए है।
(e) बैंक का संरक्षक अतिरिक्त रूप से लॉकरों तक पहुंच का रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें उन सभी पक्षों का विवरण होगा, जिन्होंने लॉकर्स को खोला और बंद किया, और तारीख और समय का भी विवरण होगा।
(f) बैंक कर्मचारी यह जांचने के लिए भी बाध्य है कि लॉकर नियमित रूप से बंद हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो लॉकर को तुरंत बंद करना होगा और लॉकर धारक को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि वे लॉकर की सामग्री में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें।
(g) संबंधित कर्मचारी यह भी जांच करेगा कि लॉकर की चाबी उचित स्थिति में है।
(h) लॉकर को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि सिस्टम हैकिंग या सुरक्षा के उल्लंघन से सुरक्षित है।
(i) ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित, उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संबंधित नियम इस संबंध में लागू होंगे।
(j) बैंक के पास केवल संबंधित कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, लॉकर को खोलने की शक्ति है। लॉकर के नियमों के अलावा अन्य तरीके से लॉकर को खोलना एक गैरकानूनी कार्य है जो बैंक के हिस्से पर सेवा प्रदाता के रूप में सेवा में कमी के कारण होता है।
(k) लॉकर को तोड़ने से पहले लिखित रूप में उचित नोटिस लॉकर धारक को उचित समय पर दिया जाएगा। इसके अलावा, लॉकर धारक को उचित सूचना देने के बाद केवल अधिकृत अधिकारियों और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा। बैंक को लॉकर खोलने के बाद लॉकर के अंदर पाए जाने वाले किसी भी सामान की एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, और लॉकर धारक को उन्हें वापस करने से पहले लॉकर रजिस्टर में एक अलग प्रविष्टि बनानी होगी। लॉकर धारक के हस्ताक्षर को इस तरह की सूची की प्राप्ति पर प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके।
(l) बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन प्रक्रिया करनी चाहिए कि लॉकर का कोई अनधिकृत पार्टी लाभ न पहुंचा सके। यदि लॉकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, और लॉकर धारक उपस्थित नहीं हो सकता है, तो बैंक लॉकर की सामग्री को अपने नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर देगा या सामानों का निपटारन पारदर्शी तरीके से करेगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा।
(m) बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे कि लॉकर सुविधा जिस स्थान पर है, वह हर समय पर्याप्त रूप से संरक्षित है।
(n) लॉकर हायरिंग एग्रीमेंट की एक कॉपी, जिसमें संबंधित नियम और शर्तें हैं, लॉकर के आवंटन के समय ग्राहक को दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित हों।
(O) बैंक लॉकर्स की सुरक्षा को न्यूनतम सीमा से बाहर नहीं रख सकता है।
पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायत में कहा गया था कि लॉकर में मौजूद सात आभूषणों को वापस करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की; या वैकल्पिक रूप से या गहने की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपये और क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने बैंक को लॉकर की पूरी सामग्री वापस करने, या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता को गहनों की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपए और मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न, और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 50,000 रूपए मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। अपील में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, हालांकि सेवा की कमी के सवाल पर जिला आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर किया और मुआवजे को 50,000 रूपए से कम करके 30,000 रूपए कर दिया। आगे कहा कि लॉकर की सामग्री पर विवाद केवल विस्तृत साक्ष्य के प्रावधान पर तय किया जा सकता है। एनसीडीआरसी ने राज्य आयोग के इस आदेश को बरकरार रखा।
अपीलकर्ता द्वारा दायर शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील ने इन मुद्दों को उठाया: पहला, बैंक लॉकर की सामग्री के संबंध में जमानत या किसी अन्य कानून के तहत लॉकर धारक की देखभाल का कर्तव्य क्या है? क्या उपभोक्ता विवाद की कार्यवाही के दौरान इसे प्रभावी ढंग से स्थगित किया जा सकता है? दूसरा, पिछले मुद्दे के जवाब में, कि क्या बैंक अपने ग्राहकों से उसकी सामग्री से अलग, मेहनती प्रबंधन और लॉकर के संचालन के संबंध में देखभाल का एक स्वतंत्र कर्तव्य देता है? क्या इस तरह के कर्तव्य के साथ गैर-अनुपालन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है?
पीठ ने पहले मुद्दे का जवाब निर्णायक रूप से नहीं दिया। इसने एनसीडीआरसी को यह कहते हुए रोक दिया कि शिकायतकर्ता को यह राहत पाने के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष एक अलग मुकदमा दायर करना होगा और यह साबित करने के लिए कि गायब सामान वास्तव में बैंक की हिरासत में था। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला करने के लिए दीवानी अदालत के समक्ष तथ्य और कानून के सभी प्रश्न खुले हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या जमानत का कानून लागू है, या कोई अन्य कानून जैसा भी मामला हो।
दूसरे मुद्दे पर, पीठ ने देखा कि पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के साथ-साथ नए अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा प्रदाता के रूप में बैंकों को अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करना एक कर्तव्य है।
कोर्ट ने कहा कि,
"यह हमें प्रतीत होता है कि लॉकर प्रबंधन के विषय पर नियमों की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त और गड़बड़ है। प्रत्येक बैंक अपने स्वयं के प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और नियमों में कोई एकरूपता नहीं है। कई मामले उपभोक्ता फोरम के सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर की सामग्री का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें दायित्व से छूट मिलती है कि वे लॉकर को अपने आप में सुरक्षित न कर सकें। जितना हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं, और हम बैंक और लॉकर धारकों के बीच मुकदमेबाजी को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। इससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें बैंक लॉकरों के उचित प्रबंधन में नियमित रूप से चूक करेंगे, जिससे लागत वहन करने के लिए असहाय ग्राहकों को छोड़ दिया जाएगा। हमें यह जरूरी लगता है कि यह न्यायालय कुछ सिद्धांतों की पैरवी करता है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक व्यापक दिशानिर्देश जारी करने तक अपनी लॉकर सुविधाओं के संचालन के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें।"
अपील का निपटारा करते हुए, पीठ ने यह भी कहा कि बैंक अपना हाथ इस दावे के साथ पीछे नहीं खींच सकता है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखता है।
यह देखा गया कि,
समापन से पहले, हम वर्तमान अपील के विषय के महत्व पर कुछ अवलोकन करना चाहते हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ, बैंकिंग संस्थानों ने आम आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के भीतर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन दोनों में कई गुना वृद्धि हुई है। यह देखते हुए कि हम लगातार एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लोग अपनी तरल संपत्तियों को घर पर रखने में संकोच कर रहे हैं जैसा कि पहले हुआ था। इस प्रकार, जैसा कि इस तरह की सेवाओं की बढ़ती मांग से स्पष्ट है, लॉकर हर बैंकिंग संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सेवा बन गया है। ऐसी सेवाओं का लाभ नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की मदद से, अब हम दोहरी कुंजी संचालित लॉकर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर्स की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरार्द्ध प्रणाली में, हालांकि ग्राहक के पास पासवर्ड या एटीएम पिन आदि के माध्यम से लॉकर तक आंशिक रूप से पहुंच हो सकती है, लेकिन ऐसे लॉकर्स के संचालन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी जानकारियों के अधिकारी होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ऐसी संभावना है कि बदमाश, ग्राहकों की जानकारी या सहमति के बिना लॉकर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इन प्रणालियों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में हेरफेर कर सकते हैं। इस प्रकार ग्राहक अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बैंक पर निर्भर हैं, जो अधिक संसाधन वाली है। ऐसी स्थिति में, बैंक अपना हाथ इस दावे के आधार पर पीछे नहीं खींच सकती है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। जिस उद्देश्य के लिए ग्राहक लॉकर हायरिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, वह यह है कि वे निश्चिंत रहें कि उनकी संपत्ति की देखभाल ठीक से की जा रही है। बैंकों की ऐसी कार्रवाइयां न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं।
न्यायालय ने आरबीआई को लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के लिए व्यापक निर्देश देने का भी निर्देश दिया।
"इस प्रकार यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक, लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को अनिवार्य करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश दे। बैंकों के पास उपभोक्ताओं पर एकतरफा और अनुचित शर्तें लगाने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर, हम आरबीआई को इस फैसले की तारीख से छह महीने के भीतर उपयुक्त नियमों या विनियमों को जारी करने का निर्देश देते हैं। जब तक इस तरह के नियम जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इस निर्णय में दिए गए सिद्धांत उन बैंकों के लिए बाध्यकारी रहेंगे जो लॉकर या सुरक्षित जमा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आरबीआई को यह भी खुला छोड़ दिया गया है कि वह लॉकरों की सामग्री के किसी भी नुकसान के लिए उपयुक्त नियम जारी करे, ताकि इस मुद्दे पर उठे विवाद भी स्पष्ट हो सके।"
मामला: अमिताभ दासगुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया [CIVIL APPEAL NO.3966 of 2010]
कोरम: जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन
Citation: LL 2021 SC 101