अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के पास निविदा सूचना के नियम-शर्तों को शिथिल करने की शक्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2019-10-15 05:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में किसी उच्च न्यायालय के पास निविदा सूचना के नियमों और शर्तों को शिथिल करने की शक्ति नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक योजना (RGGLPGVY) के तहत लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने के खिलाफ दी गई चुनौती को खारिज किया गया था, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा,

"इस तरह की छूट विवेकपूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण होगी, क्योंकि इसके बाद अन्य आवेदकों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा ताकि वे बाद में पात्रता हासिल कर सकें।"

"आवेदक के पास पर्याप्त भूखंड होना चाहिए"

इस मामले में [दुर्गावती देवी बनाम भारत संघ], निविदा सूचना के संबंधित खंड में कहा गया था कि विज्ञापित RGGLPGVY आवेदक के पास 5000 किलोग्राम एलपीजी के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण के लिए या 5000 किलोग्राम क्षमता वाले तैयार एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए पर्याप्त आकार का भूखंड होना चाहिए।

अदालत ने उल्लेख किया कि उक्त विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, उसके पास आवश्यकतानुसार जमीन नहीं थी बल्कि उसके पक्ष में बिक्री के लिए केवल एक समझौता था।

इस संबंध में पीठ ने कहा,

"यह अच्छी तरह से तय है कि बिक्री समझौते का निष्पादन स्वामित्व / टाइटल को स्थानांतरित नहीं करता है। स्वामित्व केवल पंजीकृत विलेख द्वारा हासिल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार योग्य नहीं था।"

उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय किसी निविदा सूचना के नियम और शर्तों को शिथिल नहीं कर सकता और उसने सही किया।इस तरह की छूट देना विवेकपूर्ण भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि इसके बाद आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि पर अयोग्य अन्य आवेदकों के लिए खुला होगा कि वो बाद में पात्रता हासिल कर सकते थे।" 

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