'भारत सरकार का दृष्टिकोण निराशाजनक': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा 6616 दिनों की देरी के साथ एसएलपी दाखिल करने करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

Update: 2021-02-05 03:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने 6616 दिनों की देरी के साथ केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (SLP) को खारिज करते हुए कहा कि, 'भारत सरकार के दृष्टिकोण ने जिस तरह से वर्तमान में विशेष अवकाश याचिका दायर की है, इससे हमें चिढ़ हो रही है ।'

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि, 'पहले के सभी वकील डस्टबिन में फेंक दिए गए प्रतीत होते हैं।'

इस मामले में, केंद्र ने 07.05.2002 को दिए गए एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की थी। यह अपील 15.12.2008 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई थी। वर्ष 2016 में, केंद्र ने एक आवेदन दायर कर एलपीए की बहाली की मांग की, जिसमें 2590 दिनों की देरी की घोषणा की गई। डिविजन बेंच ने यह अर्जी खारिज कर दी कि केंद्र सरकार की तुलना अनपढ़ मुकदमेबाज से नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने में देरी (532 दिन और मूल आदेश से 6616 दिन) पर ध्यान देते हुए कहा कि,

"हमने कुछ समय के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सुना है और ध्यान दें कि केवल त्रुटि जो कि लागू आदेश में हुई है, यह ध्यान देने वाली है कि यह एक अनपढ़ मुकदमेबाज़ नहीं है क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी अपील पर मुकदमा चला रही है वह कुछ भी बेहतर नहीं दर्शाता है। भारत की शक्तिशाली सरकार के पास बड़े कानूनी विभाग हैं, जिसमें कई अधिकारी और अधिवक्ता हैं। देरी के लिए दिया गया बहाना, कम से कम, पूर्व-निर्धारित कहने के लिए है। ",

"हम अपने आदेशों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के माध्यम से बार-बार परामर्श दिया है कि उन्हें समय पर अपील दायर करना सीखना चाहिए और मामले को तब तक सेट करना चाहिए, जब तक कि कानूनी विभाग का संबंध है। इसके साथ ही अधिक से अधिक तकनीक उनका समर्थन करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि बहरे कानों पर पड़ने वाली लागत के बावजूद मामलों की संख्या के लिए इसे लागू करने के निर्देश के साथ मामलों की संख्या में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए वर्तमान मामले को सामने लाया जाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए।"

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा एसएलपी के बेलआउट दाखिल करने के मामले में इसके द्वारा पारित पहले के आदेशों का जिक्र है।

पीठ ने 1 लाख रुपये की विशेष लागत लगाई। और कहा कि, "इस आदेश की एक प्रति भारत के विधि सचिव, भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के समक्ष रखी जानी चाहिए ताकि मामले को व्यक्तिगत रूप से न केवल अनुपालन के लिए जवाबदेह बनाया जा सके बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में हमें इस तरह के मामलों का सामना न करना पड़े।"

केस: भारत सरकार बनाम केंद्रीय तिब्बती स्कूल एडमिन [स्पेशल लीव पिटिशन (CIVIL) Diary No(s) 19846/2020]

कॉरम: जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

Citation: LL 2021 SC 64

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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