डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-02-12 10:56 GMT

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विलय हो जाती है, तो डिक्री के सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जून, 2016 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी।

विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या डिक्री के सुधार के लिए एक आवेदन जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेते समय की गई है, को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153ए के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सुधारा/बदला जा सकता है।

एलआरएस द्वारा प्रतिनिधित्व बी बोरैया बनाम एम जी तीर्थप्रसाद और अन्य में अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

"अपील और प्रति आपत्ति का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित ऑपरेटिव आदेश के आलोक में, यह कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के साथ विलय कर दी गई थी, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है। ऐसे मामले में, सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है जहां निर्णय दिनांक 19.04.2012 के निर्णय के अनुसार अंतिम रूप से पुष्टि की गई है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि हाईकोर्ट को सीपीसी के नियम 11 आदेश 41 के तहत अपील का फैसला करना है तो इस तरह के डिक्री में सुधार के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

"जबकि, इस तरह की एक डिक्री के सुधार के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन केवल तभी रखा जा सकता है जब हाईकोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11, आदेश 41 के तहत अपील का फैसला किया जाना है। यह विवाद में नहीं है कि हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11, आदेश 41 के तहत योग्यता के आधार पर सभी पहलुओं पर विचार करने और अपील की अस्वीकृति के बाद घोषित निर्णय और डिक्री पारित की थी।"

हाईकोर्ट के समक्ष अपील 'ए' अनुसूची संपत्ति के संबंध में दायर की गई थी, जबकि 'सी' अनुसूची संपत्ति के संबंध में प्रति आपत्ति दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हालांकि डिक्री को बदलने के लिए निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने की अपीलकर्ता की दलील का उल्लेख किया था, जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट ने की थी, लेकिन इसी तरह की राहत के लिए आवेदन को खारिज करने से संबंधित 14 मार्च, 2014 के आदेश का हवाला देते हुए क्रॉस आपत्ति को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा क्रॉस आपत्तियों को खारिज करने के संबंध में कहा,

"हमारी राय में, तथ्य यह है कि हाईकोर्ट ने दिनांक 14.03.2014 के आदेश द्वारा एक अन्य आवेदन को खारिज कर दिया था, ये हाईकोर्ट द्वारा पारित डिक्री को बदलने के लिए ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में कानूनी मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। उस प्रश्न पर हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतिम डिक्री को ध्यान में रखते हुए जवाब देने की आवश्यकता है यद्यपि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की गई थी।"

आवेदक को उसी राहत के लिए पहली बार में हाईकोर्ट के समक्ष एक नया आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए पीठ ने आगे कहा कि,

"परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि पहली अपील और क्रास आपत्ति में हाईकोर्ट द्वारा पारित डिक्री के सुधार के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अकेले उस आधार पर, सुधार के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर आवेदन को 'बी' अनुसूची संपत्ति के संबंध में डिक्री को 'सी' अनुसूची संपत्ति के रूप में ठीक किया जाना चाहिए जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।"

केस : बी बोरैया प्रतिनिधि एलआरएस के माध्यम से बनाम

एम जी तीर्थप्रसाद और अन्य।| 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 31174

पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 160

अपीलकर्ता के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता वी चितांबरेश, अधिवक्ता अंकित आनंदराज शाह और सौरभ राजपाल

प्रतिवादी के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता एस एनभट, अधिवक्ता अनुराधा मुताटकर, लक्ष्मेश एस कामथ और स्मृति आहूजा

हेड नोट्स: धारा 153ए सीपीसी - अपील और क्रास

आपत्ति के निपटारे के दौरान हाईकोर्ट द्वारा पारित कार्यकारी आदेश के आलोक में, यह कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री ऊपर उल्लिखित हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के साथ विलय कर दी गई थी। ऐसे मामले में, सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है जहां निर्णय दिनांक 19.04.2012 के निर्णय के अनुसार अंतिम रूप से पुष्टि की गई है।

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